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New Packaging Rules: अब सामानों के पैकेट पर दिखेगी ये जानकारी, बदल गए पैकेजिंग के नियम

New Packaging Rule: इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए निर्माण की तारीख और मूल देश का उल्लेख करना जरूरी होगा. जानिए क्यों बदला नियम...

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New Packaging Rules: अब सामानों के पैकेट पर दिखेगी ये जानकारी, बदल गए पैकेजिंग के नियम

New Packaging Rule

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डीएनए हिंदी: New Packaging Rule: सरकार ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है. सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से 'नए पैकेजिंग नियम' लागू करने का फैसला किया है. इससे पहले 1 दिसंबर, 2022 से इस निर्णय को लागू करने का फैसला लिया गया था. हालांकि अब इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया है. नए पैकेजिंग नियमों के मुताबिक, दूध (Milk), चाय (Tea), बिस्कुट (Biscuit), बेबी फूड (Baby Food), दालें (Pulses), बोतलबंद पानी (Bottled Water), खाद्य तेल (Edible Oil), आटा (Flour), सीमेंट के बैग (Cement Bags), ब्रेड (Bread) और डिटर्जेंट (Detergent) समेत 19 तरह के सामान के पैकेट पर पूरी जानकारी देनी होगी. साथ ही, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए बनाने की तारीख और मूल देश का उल्लेख करना भी जरूरी होगा.

प्रोडक्ट की मात्रा की देनी होगी जानकारी

नए नियम में यह भी कहा गया है कि उत्पाद की मात्रा का वजन मानक वजन से कम या ज्यादा होने की स्थिति में मैन्युफैक्चरर को प्रति ग्राम या एमएल (ml) कीमत का उल्लेख करना होगा.

इससे पहले इसी साल जुलाई में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पैकेजिंग के लिए नए नियम जारी किए थे. नए नियम के मुताबिक 15 जुलाई या उसके बाद से निर्मित उत्पादों की पैकेजिंग पर पूरी जानकारी के साथ एक क्यूआर कोड देना अनिवार्य कर दिया गया है.

पैकेजिंग का हिस्सा होगी जानकारी

मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लीगल मेट्रोलॉजी (Packaged Commodities) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 नामक नियमों में कहा गया है कि यदि क्यूआर कोड के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, तो जानकारी पैकेजिंग का हिस्सा होनी चाहिए.

प्रासंगिक धाराओं और सेक्शन्स का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने कहा था, "बशर्ते कि एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के मामले में जो 15 जुलाई के बाद निर्मित या पैक या आयात किया जाता है, ऐसे उत्पाद का पैकेज ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए घोषित करेगा. निर्माता या पैकर या आयातक का नाम, जैसा भी मामला हो, पैकेज पर ही हो सकता है और इस तरह की घोषणा उपभोक्ताओं को पते और अन्य संबंधित जानकारी के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए भी सूचित करेगी."

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