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Old Coins बेचने से पहले रहें सावधान, जान लें RBI के ये जरूरी दिशा-निर्देश

पुराने सिक्के या नोट बेचने पर अगर कोई बैंक या कोई व्यक्ति आपसे RBI के नाम पर अतिरिक्त शुल्क ले रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

Old Coins बेचने से पहले रहें सावधान, जान लें RBI के ये जरूरी दिशा-निर्देश
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डीएनए हिंदी: अगर आपके पास पुराने सिक्के या नोट हैं और आप उन्हें बैंक में जाकर बदलना या बेचना चाहते हैं तो परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नही है. RBI ने इसी के मद्देनजर लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि ठगी करने वाले कुछ तत्व ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफार्म पर पुराने बैंक नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

रिजर्व बैंक ने इसी को लेकर एक बयान भी जारी किया कि "आरबीआई के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से RBI के नाम और और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लेटफार्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क/कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं."

रिजर्व बैंक ने दी स्पष्टीकरण

रिजर्व बैंक ने अपने बयान में साफ कहा कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं. वे इस तरह के लेन-देन के लिए किसी से कोई चार्जेस या कमीशन कभी नही मांगेगे. RBI ने साथ ही यह भी कहा कि उसने किसी संस्था या व्यक्ति को इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं दी है. भारतीय बैंक आम लोगों से इस तरह के जाली और धोखाधड़ी वाले ऑफर्स के झांसे में नहीं आने की हिदायत देता है."

बता दें कि केंद्र बैंक "RBI Kehta Hai" अभियान के तहत समय-समय पर लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने को लेकर आगाह करता रहता है.

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