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Capital Gains Tax क्या है? इसके कितने प्रकार हैं?

Capital Gains Tax: चल व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कार, परिधान और फर्नीचर को पूंजीगत लाभ कर दायरे से बाहर रखा गया है.

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Capital Gains Tax क्या है? इसके कितने प्रकार हैं?

Capital Gains Tax

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डीएनए हिंदी: कैपिटल गेन (Capital Gains) का मतलब किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से मिला हुआ लाभ से है. मान लीजिये आपने अपना कोई मकान या जमीन बेचा तो उससे मिला हुआ जो फायदा है उसपर टैक्स लगेगा. यानी बिक्री से उत्पन्न लाभ पर कर लगता है और इसे कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) कहा जाता है. कैपिटल गेन्स टैक्स को दो भागों में बांटा गया है - शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (Short Term Capital Gains) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long Term Capital Gains).

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स

जब कोई टैक्सपेयर अपने ट्रांसफर की तारीख से ठीक पहले 36 महीने से अधिक समय तक रखी गई कोई भी कैपिटल प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी कहते हैं.

हालांकि, शेयरों (इक्विटी या वरीयता) जैसी कुछ संपत्तियों के संबंध में, जो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जैसे डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियां, जीरो कूपन बांड, होल्डिंग की अवधि 12 महीने है. किसी कंपनी के गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अचल संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों के मामले में, होल्डिंग की अवधि 24 महीने है.

स्मॉल टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स

नियम के मुताबिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (Short Term Capital Gains) के तहत कैपिटल एसेट्स की बिक्री पर होने वाले मुनाफे पर 15 फीसदी टैक्स लगता है. डेट म्युचुअल फंड पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ करदाता की आय में जोड़ा जाता है और उस पर व्यक्ति की आयकर स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाता है.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स

किसी करदाता द्वारा 36 महीने से अधिक या उसके ट्रांसफर की तारीख से ठीक पहले 3 साल के लिए रखी गई कोई भी पूंजीगत संपत्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है.

हालांकि, शेयरों (इक्विटी या वरीयता), इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों और जीरो कूपन बांड जैसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में, होल्डिंग की अवधि 12 महीने है. किसी कंपनी के गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अचल संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों के मामले में, होल्डिंग की अवधि 24 महीने है.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स

वर्तमान में, एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए शेयरों पर 10 प्रतिशत कर लगता है. अचल संपत्ति और 24 महीने से अधिक समय तक रखे गए असूचीबद्ध शेयरों और 36 महीने से अधिक समय तक रखे गए ऋण उपकरणों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले लाभ पर 20 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगता है.

डेट म्युचुअल फंड पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत और इंडेक्सेशन के बिना 10 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जो मुद्रास्फीति के लिए खरीद मूल्य का समायोजन है.

छूट

चल व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कार, परिधान और फर्नीचर को कैपिटल गेन टैक्स ब्रैकेट से बाहर रखा गया है.

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