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Aadhaar Card Update: आधार की इस सर्विस का मुफ्त में उठाएं तीन महीने तक लाभ, यूजर्स को होगा बड़ा फायदा

Aadhaar Card Update: UIDAI ने बड़ी घोषणा की है अब आप तीन महीने तक अपने आधार कार्ड के डिटेल फ्री में अपडेट करवा सकते हैं.

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Aadhaar Card Update: आधार की इस सर्विस का मुफ्त में उठाएं तीन महीने तक लाभ, यूजर्स को होगा बड़ा फायदा

Aadhaar Card Update

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डीएनए हिंदी: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बुधवार को लाखों भारतीयों को लाभ पहुंचाने का वादा करते हुए कहा कि लोग अब अपने आधार (Aadhaar Card) में दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने का विकल्प चुन सकते हैं. UIDAI ने यह भी कहा कि निर्णय डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में लिया गया था जहां यूजर अगले तीन महीनों के लिए 'myAadhaar' पोर्टल पर मुफ्त दस्तावेज़ अपडेट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

अधिकारियों ने कहा है कि आधार डिटेल को मुफ्त में अपडेट करने की पेशकश 15 मार्च, 2023 से 14 जून, 2023 तक तीन महीनों के लिए उपलब्ध है. देश में आधार मैनेजमेंट की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए स्पष्ट किया, "यह सेवा केवल 'myAadhaar' पोर्टल पर मुफ्त है और भौतिक आधार केंद्रों पर पहले की तरह 50 रुपये का शुल्क देना होगा.

किसी भी जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, जन्म तिथि, पता, आदि) में किसी भी परिवर्तन के मामले में, निवासी हमेशा अपने निकटतम केंद्रों पर जा सकते हैं या ऐसा करने के लिए डिजिटल मोड का विकल्प चुन सकते हैं, जो आने वाले तीन महीनों के लिए नि: शुल्क रहेगा.

विवरण को डिजिटल रूप से अपडेट करने के लिए,यूजर अपने आधार नंबर का उपयोग करके https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.

हर 10 साल में आपको अपना आधार डिटेल अपडेट करना होगा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) की एक नई अधिसूचना के मुताबिक, आधार धोखाधड़ी से लड़ने के लिए, मोदी सरकार ने यूजर से हर 10 साल में एक बार आधार कार्ड डिटेल अपडेट करने के लिए कहा है.

9 नवंबर, 2022 की नोटीफिकेशन के मुताबिक, “आधार संख्या धारक, आधार के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर, आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार, पहचान का प्रमाण (POI) जमा करके अपडेट कर सकते हैं और आधार नामांकन और अपडेट रेगुलेशन 10 के तहत यहां ऊपर निर्दिष्ट पते के प्रमाण (POA) दस्तावेज, ताकि केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (CIDR) में उनकी जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित की जा सके, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है."

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