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Credit Card, Bank Locker और GST के 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

नए साल यानी कि 1 जनवरी से बैंक से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है जिसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा.

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Credit Card, Bank Locker और GST के 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

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डीएनए हिंदी: 1 जनवरी से कई नियमों में से प्रभावी होंगे. क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर से लेकर जीएसटी तक, कल से लागू होने वाले नए नियम और आम आदमी के पर्सनल फाइनेंस को प्रभावित करेंगे.

बैंक लॉकर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी, 2023 से देश के सभी प्रमुख बैंकों को नए लॉकर (Bank Locker) नियमों का पालन करना होगा और अपने संबंधित धारकों को लॉकर समझौते प्रदान करने होंगे. आरबीआई के मानकों में संशोधन पहली बार 8 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किए गए थे. जो कि नए नियम 1 जनवरी, 2022 को प्रभावी हुए थे. सभी मौजूदा लॉकर किरायेदारों को एक नवीनीकृत लॉकर व्यवस्था के लिए एलिजीबिलिटी का प्रमाण प्रदान करना और 1 जनवरी 2023 तक एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है. आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंक सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग करने वाले ग्राहकों को अपडेटेड लॉकर समझौते प्रदान करें.

सेंट्रल बैंक ने सभी लेंडर्स को IBA-ड्राफ्ट किए गए मॉडल लॉकर समझौते का उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिसे लेटेस्ट दिशानिर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार बताया गया है. आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंक अपने सुरक्षित जमा क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करें. भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी अनिवार्य किया है कि बैंक सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 180 दिनों के लिए संग्रहित किया जाए. परिणामों की तुलना करते समय, यह एक उपयोगी उपकरण होगा.

क्रेडिट कार्ड 

आने वाले वर्ष में कई बैंक क्रेडिट कार्ड (Credit Card) भुगतान के लिए अपने रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम को बदलने के लिए तैयार हैं. ऐसा करने के लिए ग्राहकों को 31 दिसंबर तक अपने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स का उपयोग करना होगा. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर 2022 से पहले अपने क्रेडिट कार्ड में बचे हुए सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का पेमेंट कर दें. रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2023 से दी जाएगी.

GST रूल्स

नए साल में जीएसटी ई-चालान (GST e-challan) और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव होंगे. सरकार ने जीएसटी ई-चालान की सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है. जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे. ऐसे में अब पांच करोड़ रुपये या इससे ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना जरूरी होगा.

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