Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

PAN-Aadhaar Link: कल तक लिंक नहीं किया पैन से आधार तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें इसका तरीका

PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक पैन-आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो 30 जून यानी कल इसकी आखिरी तारीख है. अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है.

Latest News
PAN-Aadhaar Link: कल तक लिंक नहीं किया पैन से आधार तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें इसका तरीका

PAN-Aadhaar Link

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है. अगर करदाता समय सीमा से चूक जाता है तो वह जुर्माना शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा. पहले पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन सरकार ने नागरिकों के लिए समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी. हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि इसके आगे अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. इसलिए अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है.

वर्तमान में, जो व्यक्ति अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Card Link) करते हैं, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. हालांकि, अगर वर्तमान समय सीमा तक लिंकिंग समाप्त नहीं हुई तो कई परिणाम हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:  Arhar Dal Price: क्या सस्ती होगी तुअर की दाल, कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

पैन-आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?

अगर व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहे तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा. पैन एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो विशेष रूप से वित्तीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है. 

आयकर नियम 206एए के मुताबिक जिन व्यक्तियों ने अपने पैन का हवाला नहीं दिया है, उनके लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) और स्रोत पर कर कटौती (TDS) अधिक होगा. पैन के बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता किसी को रिफंड की पूरी राशि प्राप्त करने से रोक सकती है जिसके वे हकदार हैं.

एसएमएस के जरिए पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?

  • अपने फ़ोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें.
  • एक संदेश बनाएं और टाइप करें <UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर>< 10 अंकों का पैन नंबर>
  • इस संदेश को 56161 या 567678 पर भेजें
  • पैन-आधार लिंक स्थिति पर एक अपडेट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

पैन-आधार लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?

  • आधिकारिक साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • त्वरित लिंक सेक्शन खोलें और लिंक आधार स्थिति का चयन करें.
  • अपना पैन और आधार विवरण दर्ज करें.
  • 'लिंक आधार स्थिति देखें' विकल्प चुनें.
  • अब आप अपना पैन-आधार लिंक स्टेटस देख पाएंगे.
     

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement