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RBI Guidelines: बैंक लॉकर को लेकर 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, पढ़ें यहां

RBI ने बैंक लॉकर को लेकर 1 जनवरी 2023 से नए नियम और शर्तों को मानने के लिए कहा है. आरबीआई ने कहा कि बैंक लॉकर धारकों को नया एग्रीमेंट जारी कर दें.

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RBI Guidelines: बैंक लॉकर को लेकर 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम, पढ़ें यहां

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डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि सभी प्रमुख बैंक 1 जनवरी, 2023 से पहले अपने धारकों को लॉकर एग्रीमेंट जारी कर दें. बता दें कि उसी तारीख से नए लॉकर नियम लागू हो जाएंगे. 

आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों के मुताबिक, "बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर समझौतों में किसी भी अनुचित नियम या शर्तों को शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा, अनुबंध की शर्तें व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आवश्यक से अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके. बैंक 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों का नवीनीकरण करेंगे."

आरबीआई ने कहा कि सभी बैंकों को नए नियमों के तहत अपने सुरक्षित जमा लॉकर धारकों को एक नया लॉकर एग्रीमेंट प्रसारित करने की जरुरत है. बैंक IBA द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर समझौते का उपयोग कर सकते हैं. जिसका अपडेटेड निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा.

आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक 8 अगस्त, 2021 को यह घोषित किया गया था और 1 जनवरी, 2022 को लागू हुआ. आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक की लापरवाही के परिणामस्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक उस लॉस का भुगतान करेंगे.

आग लगने या इमारत गिरने के कारण, तिजोरी में रखा कीमती सामान लूट लिए जाने या नष्ट हो जाने पर ग्राहक को बैंक 100 प्रतिशत भुगतान करेगा.

आरबीआई ने कहा है कि लॉकर रूम की निगरानी के लिए बैंकों को सीसीटीवी लगाना जरूरी है. साथ ही बैंकों से सीसीटीवी का डाटा 180 दिन तक रखने को भी कहा गया है. यह जांच करने में मदद करेगा कि क्या कोई विसंगति होती है.

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