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RBI: KYC कराने के लिए बैंकों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, जारी हुआ नियम

RBI Update: अगर आपको बैंक जाकर kyc कराने की जरूरत पड़ रही है तो अब आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है.

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RBI: KYC कराने के लिए बैंकों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, जारी हुआ नियम

Reserve Bank of India

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डीएनए हिंदी: अगर आपका बैंक खाता है और आपको बैंक खाते के लिए eKYC करवाने की जरुरत पड़ रही है तो अब आपको eKYC डिटेल अपडेट करवाने की जरुरत नहीं है. दरअसल यह फरमान RBI ने जारी किया है. RBI ने कहा कि अब eKYC करवाने की जरुरत नहीं है बशर्ते उन्होंने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हों और अपना पता नहीं बदला हो. इसके बजाय, अगर केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वे ईमेल-आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी अन्य डिजिटल चैनल के माध्यम से एक सेल्फ-डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Reserve Bank Governor Shaktikanta Das) के यह कहने के बाद कि बैंकों को केवाईसी अपडेशन के लिए शाखाओं के दौरे पर जोर नहीं देना चाहिए. केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को इसके लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं.

"वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो व्यक्तिगत ग्राहक से इस आशय की एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फिर से केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.”

"बैंकों को सूचित किया गया है कि वे व्यक्तिगत ग्राहकों को विभिन्न गैर-आमने-सामने चैनलों जैसे रजिस्टर्ड ईमेल-आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट) के माध्यम से इस तरह की सेल्फ-डिक्लेरेशन की सुविधा प्रदान करें. बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र इत्यादि जमा कर सकते हैं"

यदि केवल पते में परिवर्तन होता है, तो ग्राहक इनमें से किसी भी चैनल के माध्यम से एक संशोधित/अपडेटेड पता प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद बैंक दो महीने के भीतर घोषित पते का वेरिफिकेशन करेगा. आरबीआई ने कहा कि बैंकों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अनुपालन के लिए समय-समय पर समीक्षा और अपडेट करके अपने रिकॉर्ड को अपडेट और रिव्यू रखना अनिवार्य किया गया है.

अगर बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज़ आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ों की वर्तमान सूची के अनुरूप नहीं हैं, तो एक नई केवाईसी प्रक्रिया की जरुरत है. इसके लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत है. आधार संख्या, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा सीसीसी (NREGA) जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र भी हो सकता है. यह उन मामलों में भी जरूरी है जहां पहले जमा किए गए केवाईसी दस्तावेज की वैलिडेशन खत्म हो गई हो.

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