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1 अक्टूबर से बदल गए Vehicles Safety मानदंड, जानें नए नियम

Safety Norms: अगर आपके पास भी कोई वाहन है तो आपको बता दें कि इससे जुड़े कई नियम अब बदल चुके हैं.

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1 अक्टूबर से बदल गए Vehicles Safety मानदंड, जानें नए नियम

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डीएनए हिंदी: परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के लिए विशेष डिजाइन के टायर से जुड़े नियम लागू कर दिया है. वहीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में लगे बैटरी के लिए भी नए सेफ्टी नॉर्म्स पेश किए गए हैं. बता दें कि परिवहन मंत्रालय इन दिनों वाहनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और 2024 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के अपने लक्ष्य पर काम कर रहा है. इसी वजह से सरकार ने कई नए नियम शामिल किए हैं.

टायर नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों की सुरक्षा के लिए वाहन के टायरों के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिए गए हैं. जिसके मुताबिक अक्टूबर से नए डिजाइन के मुताबिक टायर बनाए जाएंगे. अगले साल 1 अप्रैल से नए डिजाइन वाले टायरों के साथ वाहनों की बिक्री की जाएगी.

नए नियम के अनुसार C1, C2, और C3 श्रेणी के टायरों के लिए AIS-142:2019 स्टेज 2 नियम अनिवार्य कर दिया गया है. 1 अप्रैल 2023 से नए वाहनों में यह अनिवार्य होगा. AIS-142:2019 स्टेज 2 के नियमों में सड़कों पर टायरों के घर्षण, सड़कों पर ढीली पकड़ और ड्राइविंग करते समय टायरों के लुढ़कने की आवाज से संबंधित नियम शामिल हैं.

फिलहाल टायरों को इन नियमों के मुताबिक डिजाइन करने के नियम जारी किए गए हैं और जल्द ही परिवहन मंत्रालय (Ministry of Transport) टायरों के लिए स्टार रेटिंग शुरू करने जा रहा है. इस रेटिंग के आधार पर टायरों की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा.

बैटरी सुरक्षा नियम दिसंबर में आ रहे हैं

परिवहन मंत्रालय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स लाने की तैयारी कर रहा है. पहले इसे 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 दिसंबर 2022 कर दिया गया है. यह नियम दो चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत पहले चरण के नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू किए जाएंगे और दूसरा चरण 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे. साथ ही इसके नियम 1 मार्च 2023 से लागू किया जाएगा.

इस नए नियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपडेटेड AIS 156 और AIS 038 Rev.2 मानकों को अनिवार्य किया जाएगा. इसके लिए मसौदा अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है.

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