डीएनए एक्सप्लेनर
Criminal Law Change: केंद्र सरकार ब्रिटिश गुलामी के दौर से चली आ रही IPC, CRPC और IAA की जगह नए कानून लेकर आई है, जो आज (1 जुलाई) से लागू हो गए हैं.
Criminal Law Change: देश में आज से अपराधों की जांच से लेकर न्यायिक सुनवाई तक का तरीका बदल गया है. केंद्र सरकार की तरफ से ब्रिटिश गुलामी के दौर के 150 साल पुराने कानूनों में सुधार करते हुए तीन नए कानून आज (1 जुलाई) से लागू हो गए हैं. इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह बदल जाने और पहले से ज्यादा त्वरित गति से न्याय मिलने का दावा किया जा रहा है. केंद्र सरकार का दावा है कि इन कानूनों के कारण भारतीय अदालतों के ऊपर से मुकदमों का बोझ घटेगा और जेल में विचारधीन बंदियों की संख्या में कमी आएगी. हालांकि विपक्षी दल और उनकी सत्ता वाले राज्यों ने इन नए कानूनों को अभी लागू करने का विरोध किया है. इसके बावजूद सोमवार (1 जुलाई) से ये कानून लागू हो गए हैं. इन कानूनों में कस्टडी से लेकर रेप तक के पुराने कानूनों की नए सिरे से व्याख्या की गई है. वहीं कई गुनाहों में जेल की सजा के बजाय आरोपी को महज कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा की सजा दिए जाने तक सीमित कर दिया है.
आइए आपको 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि इन कानूनों के लागू होने का हमारी जिंदगी से लेकर सिस्टम तक पर क्या असर होने जा रहा है.
1. पहले जान लीजिए किस कानून की जगह क्या कानून हुआ है लागू
साल 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) यानी IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने ली है.
साल 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने ली है.
साल 1872 में बने भारतीय साक्ष्य कानून की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ली है.
2. CRPC की जगह BNSS लागू होने पर बदलाव
BNSS के नियम मौजूदा जमाने के अनुरूप तय किए गए हैं. इनमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए सबूत भी मान्य होंगे. अब पुलिस को घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग हर हाल में करानी होगी.
विचारधीन बंदियों को जमानत नहीं होने पर जेल में ही सालों तक बंद नहीं रहना होगा. यदि उसने अपने ऊपर लगे आरोप के लिए अधिकतम सजा से ज्यादा समय जेल में बिताया है तो उसे निजी मुचलके पर रिहाई मिलेगी.
जीरो FIR का नियम भी बदला है. अब कोई भी नागरिक किसी भी जगह हुए अपराध की FIR दूसरी जगह भी दर्ज करा पाएगा. ZERO FIR दर्ज करने वाले थाने को 15 दिन के अंदर यह एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी.
किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के आग्रह पर 120 दिन के अंदर फैसला नहीं लिए जाने की स्थिति में उसे स्वत: ही मंजूर मान लिया जाएगा.
खास बात ये है कि CRPC में दी गई 484 धाराओं के मुकाबले BNSS में 531 धाराएं शामिल की गई हैं, जिससे कई अपराधों की पूरी तरह व्याख्या हो गई है.
3. FIR के 90 दिन में चार्जशीट, 150 दिन में आरोप होंगे तय
अब FIR दर्ज करने के बाद उसे जांच के नाम पर लटकाया नहीं जा सकेगा. विवेचनाधिकारी के लिए 90 दिन के अंदर कोर्ट में प्राथमिक चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है. कोर्ट को भी चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन यानी FIR के 150 दिन के अंदर आरोप तय करने होंगे. सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला अधिकतम 30 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाए सकेगा.
4. साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिली मान्यता
इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मान्यता दी गई है. इससे स्मार्टफोन डाटा, कॉल लॉग, वॉइस मेल, ईमेल जैसे रिकॉर्ड को भी सबूत के तौर पर कोर्ट में दस्तावेजी सबूत की तरह जमा किया जा सकेगा. इसके लिए नए कानून में पुराने एक्ट की 6 धाराएं हटाकर 2 नई धाराओं और 6 उप-धाराओं को जोड़ा गया है.
5. हिरासत में लेने पर परिवार को देनी होगी जानकारी
नए कानून के बाद पुलस किसी को भी बिना बताए हिरासत में नहीं ले सकेगी. यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो पुलिस को ऑनलाइन और ऑफलाइन (निजी रूप से जाकर), दोनों तरीकों से उस व्यक्ति के परिवार को उसकी हिरासत की जानकारी देनी होगी ताकि वह न्याय के लिए कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत कर सके.
6. ऊपरी अदालत में जाने के लिए भी नियम तय
BNSS में धारा 417 जोड़ी गई है, जिसके तहत किसी केस में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में अपील करने का नियम तय हुआ है. इसमें निम्न मामलों में अपील पर प्रतिबंध लगाया गया है-
यदि सेशन कोर्ट से अधिकतम 3 महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है.
मजिस्ट्रेट कोर्ट में यदि किसी अपराध के लिए 100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है.
हाई कोर्ट में अधिकतम 3 महीने की जेल या 3 हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई गई है.
7. जेल पर बंदियों का बोझ कम करने की कवायद
CRPC की धारा 479 के तहत जेलों पर बंदियों का बोझ कम करने की भी कवायद की गई है. इसके तहत यदि विचाराधीन कैदी अपने ऊपर लगे आरोप की एक तिहाई सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है. यह राहत पहली बार अपराध करने वाले को मिलेगी. उम्रकैद की सजा वाले अपराध में यह राहत नहीं दी जा सकेगी. सजामाफी के नियम को भी नए कानून में बदला गया है. मौत की सजा पाए कैदी को माफी देकर उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा. उम्र कैद की सजा वाले कैदी की सजा घटाकर 7 साल की जा सकती है, जबकि 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले कैदी की सजा घटाकर 3 साल की जा सकती है. 7 साल या उससे कम सजा वाले कैदी को जुर्माना भरने की सजा सुनाई जा सकती है.
8. दुष्कर्म करना पड़ेगा अब भारी, मौत की सजा भी संभव
महिलाओं और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अब पहले से ज्यादा सख्त सजा मिलेगी. इस तरह के आरोपों के लिए BNSS में धारा 63 से धारा 99 तक प्रावधान किए गए हैं.
यदि 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप होता है तो कम से कम 20 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी.
पीड़िता 12 साल से कम उम्र की है तो आरोपी को दोष साबित होने पर मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगेगा.
नाबालिग से गैंगरेप के मामले में भी अधिकतम फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है. महिला से गैंगरेप पर भी धारा 70 लागू होगी.
महिला से रेप के लिए धारा 63 लागू होगी और उसकी सजा धारा 64 के तहत दी जाएगी. यौन उत्पीड़न पर धारा 74 लागू की जाएगी.
यौन उत्पीड़न से लेकर स्टॉकिंग तक के लिए इस कानून में अलग-अलग धाराओं के तहत प्रावधान किए गए हैं.
शादी का झांसा देकर या नौकरी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर धारा 69 के तहत अधिकतम 10 साल जेल की सजा तय की गई है.
बालिग पत्नी के साथ यदि जबरन यौन संबंध बनाए जाते हैं और उसे अब मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा.
9. इन धाराओं में दर्ज हुई FIR तो मिलेगी कम्युनिटी सर्विस की सजा
नए कानून में धारा 202 (सरकारी सेवक के कारोबार करने पर), धारा 209 (कोर्ट के समन पर पेश नहीं होने पर), धारा 226 (सरकारी सेवक के काम में बाधा डालने के लिए सुसाइड की कोशिश), धारा 303 (5 हजार रुपये से कम की चोरी में पहली बार दोष सिद्ध होने पर), धारा 355 (नशे में पब्लिक प्लेस पर हंगामा) और धारा 356 (मानहानि करने पर) जज जेल की सजा या जुर्माने की जगह समाज सेवा (कम्युनिटी सर्विस) करने की सजा भी सुना सकता है.
10. मॉब लिंचिंग को बनाया गया है अपराध
नए कानून में मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा को भी अपराध बनाया गया है. इसे धारा 100 से 146 तक परिभाषित किया गया है. भीड़ हिंसा में पीड़ित की मौत होने पर धारा 103, संगठित अपराध के लिए धारा 111 के तहत मुकदमा चलेगा. साथ ही धारा 113 भी लागू होगी. इसमें 7 साल की कैद से फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है.
IPL 2025: फैंस के लिए खुशखबरी, आईपीएल 2025 की तारीख का ऐलान; अगले तीन सीजन का शेड्यूल आया सामने!
इंजीनियर से बॉलीवुड का स्टार बना ये एक्टर, पहली फिल्म के लिए मिले थे 70 हजार, आज 40 करोड़ है फीस
Pakistan: 'इमरान खान को सत्ता से हटाने में सऊदी अरब का हाथ', बुशरा बीबी ने रोते हुए किया बड़ा खुलासा
पति के लिए लंकी और प्यार करने वाली होती हैं P, R और S नाम की लड़कियां, जानें कैसा होता है स्वभाव
क्या कांग्रेस नेता Navjot Singh Sidhu की राजनीति में फिर से होगी एंट्री? खुद दे दिया जवाब
जब एक साथ नजर आईं दुनिया की सबसे लंबी और सबसे छोटी कद की महिला, Viral Video में दिखा ऐसा नजारा
गरमा-गर्म खाना या चाय बन सकता है कैंसर का कारण, जानें क्या है इसकी बड़ी वजह : Study
शादी में पहुंचे Nayanthara-Dhanush, किया एक दूसरे को इग्नोर, वीडियो वायरल
Viral: नौकरी छोड़ने की बात पर बॉस ने दिया ऐसा रिएक्शन, लड़की के छलक पड़े आंसू! देखें Video
Delhi Pollution: जानलेवा होती जा रही है दिल्ली की आबोहवा, मालवीय नगर में 503 पर पहुंचा AQI
ग्रहों के राजकुमार जल्द करेंगे गोचर, इन 5 राशियों पर पड़ेगा बुरा प्रभाव, शुरू हो सकता है कठिन समय
AR Rahman क्यों बने थे हिंदू से मुसलमान? कैसे हुई थी पत्नी सायरा संग शादी
चेहरे पर निखार लाएगा शहद और टमाटर का Face Pack, जानें बनाने और लगाने का तरीका
अनार जूस के पैसे लेकर पिला रहा था पानी, Viral Video में देखें कैसे खुली पोल
Pushpa 2 की रिलीज डेट हो सकती है पोस्टपोन? Allu Arjun के इस सीन की शूटिंग बाकी!
Israel-Hamas: इजरायल ने गाजा पर फिर से किया बड़ा हमला, रिफ्यूजी कैंप पर स्ट्राइक, 88 की मौत
AR Rahman और Saira के अलग होने की क्या है वजह? जानें क्यों टूट रही है 29 साल बाद शादी
ग्राफिटी में दिखाया नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने ऐसा हुनर, हैरान रह गए रंगों का जादू देखकर लोग
Banana Auction: इस केले को खरीदने के लिए अमीरों में मची होड़, 52 करोड़ रुपये में हुआ सेल
Rajasthan Shocking News : झुंझुनू में पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुआ मृत शख्स!
Bitcoin Scam के देश में दर्ज सभी केस की जांच CBI करेगी, Sharad Pawar फैमिली तक है घोटाले की आंच
मातम में बदलीं खुशियां, शादी के स्टेज पर तोहफा देते समय Amazon कर्मचारी की मौत
कारण जो बताते हैं कि ईरान-इजरायल युद्ध में बम बारूद से ज्यादा खतरनाक हैं जासूसी-इंटेलिजेंस
Gautam Adani को एक और बड़ा झटका, केन्या ने सभी डील को किया रद्द, जानें कितना हुआ नुकसान
Health Tips: चाय में मिलाकर पीएं ये एक चीज, सर्दी-खांसी और जुकाम से तुरंत मिलेगा आराम
'कृपया मरने से 3 दिन पहले बता दें कंपनी को' Sick Leave पर लगी रोक तो भड़क उठे लोग, निकाला ऐसे गुस्सा
महिला को पैदा हुए एक साथ 4 बच्चे, PHOTOS देख मुस्कुरा देंगे आप
पाकिस्तान के कुर्रम जिले में बड़ी घटना, यात्री वाहनों पर हमले में मारे गए करीब 38 लोग
Russia ने दागी यूक्रेन पर परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल, क्या इसे मान लें US को लास्ट वॉर्निंग?
Delhi Liquor Scam: अरविंद केजरीवाल को HC से बड़ा झटका, आबकारी नीति मामले में ट्रायल पर रोक से इनकार
Aishwarya Rajinikanth और Dhanush के बीच नहीं होगी सुलह, इस तारीख को आएगा तलाक पर आखिरी फैसला
बढ़ते प्रदूषण में फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए इन 5 फलों को करें डाइट में शामिल
दिल्ली-NCR के श्मशान घाट की हवा सबसे साफ, जलती चिताओं के बीच चौंका देगा यहां के AQI का आंकड़ा
Gautam Adani के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट, 2,250 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी का आरोप
UP Police Constable और RO/ARO पेपर लीक मामले के दो मास्टरमाइंड ED की हिरासत में
कभी ऐसा था करोड़ों में खेलने वाली इस South एक्ट्रेस का लुक, पुराना वीडियो हो रहा वायरल
India की Hypersonic Missile Technology देख कहीं खौफ में तो नहीं आ गया है Pakistan?
'राहुल गांधी को झूठे आरोप लगाने की आदत', अडानी मामले को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार
बालों का झड़ना रोकने के लिए रामबाण हैं ये चीजें, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर
Shah Rukh Khan को धमकी देने वाले के मंसूबों का लग गया पता, पूछताछ में आरोपी ने उगला सच
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, जानें किसे कहां से मिला टिकट
बढ़ते प्रदूषण के बीच खाएं ये फल और सब्जियां, बूस्ट होगी इम्यूनिटी पावर
Shami-Manjrekar: 'बाबा की जय हो', क्यों संजय मांजरेकर पर भड़क उठे मोहम्मद शमी?
गैस चैंबर बनी दिल्ली, प्रदूषण का हाल देख इस एक्ट्रेस को सताई चिंता, बोलीं 'दिल टूट गया'
रोटी का आटा गूंथते समय मिला लें इसमें एक चीज, Bad Cholesterol की हो जाएगी छुट्टी
सर्दियों में हर रात लगाएं ये तेल, हफ्तेभर में मिलेगी जवां और ग्लोइंग स्किन
UP: मुंह-कान और गले से निकल रहा था खून, नहीं कर पाया रेप तो उतारा मौत के घाट, अब मिला इंसाफ
Indian Railways: जनरल कोच का सफर होगा अब आरामदायक, जानें क्या है रेलवे की नई व्यवस्था
Road Accident: हजारीबाग में पलटी यात्रियों से भरी बस, दर्दनाक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत
AR Rahman और मोहिनी डे के तलाक के बीच है कनेक्शन? वकील ने बता दी सच्चाई
Fact Check: क्या मोदी सरकार ने बढ़ाई सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र?
हिमाचल भवन के बाद क्या अब बीकानेर हाउस की भी होगी कुर्की? जानें दिल्ली की कोर्ट का क्या है निर्देश
किचन में रखी ये दो चीजें डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के लिए हैं रामबाण, जानें कैसे करें इनका सेवन
Aaradhya के बर्थडे पर गायब रहे पापा Abhishek Bachchan, मां Aishwarya Rai ने यूं लुटाया प्यार
UP Crime News: 'दूसरी' से इश्क, 'पहली' से नफरत, फिर किया पूरे परिवार का कत्ल, जानें पूरा मामला
Brain Stroke आने से पहले नजर आते हैं 5 बड़े लक्षण, नजरअंदाजी पड़ सकती है भारी
Viral Video: ठंड से बचने के लिए युवक ने अपनाया गजब का जुगाड़, इसके आगे फेल है स्वेटर-शॉल
Rahu Ketu Gochar 2025: राहु केतु के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों की किस्मत, बनेंगे हर काम