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PPF Account: एक से ज्यादा खाता खोलने पर बढ़ सकती है मुसीबत, जानें यहां!

सरकारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक PPF account नहीं रखना चाहिए. लेकिन अगर आपने भी यह गलती कर दी है तो इसे ध्यान से पढ़ें.

PPF Account: एक से ज्यादा खाता खोलने पर बढ़ सकती है मुसीबत, जानें यहां!
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डीएनए हिंदी: PPF को सरकार द्वारा संरक्षण मिलने से यह निवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका है. इसके साथ ही इसमें शानदार रिटर्न भी मिलता है. केंद्र सरकार हर तिमाही पर PPF account में ब्याज दर में संशोधन करती है. इसमें आमतौर पर मिलने वाला ब्याज दर 7 से 8% होता है. वर्तमान समय में इसपर 7.1% ब्याज दर मिल रहा है, जो सालाना तौर पर चक्रवृद्धि है.

हालांकि सरकारी शर्तों के हिसाब से एक व्यक्ति एक ही PPF account खोल सकता है. लेकिन कई बार कुछ लोग एक से ज्यादा PPF account खोल लेते हैं. अगर आपने भी ऐसी गलती की है तो आप अपने खातों को मर्ज करवा सकते हैं.

डाक विभाग का सर्कुलर 

अगर जमाकर्ता एक से अधिक पीपीएफ खाते खोलता है तो दूसरे और बाद में खोले गए खातों को अनियमित माना जायेगा.
एक से अधिक खातों के होने पर उन्हें मर्ज किया जायेगा.
एक से अधिक पीपीएफ खातों को मर्ज करने के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति प्राप्त होने पर, डाकघर खातों के विलय के लिए SOP का पालन करेंगे.

कैसे करें आवेदन?

  • जहां भी आपका खाता है आप उस बैंक या पोस्ट ऑफिस से बात कर सकते हैं.
  • मर्जर के जमाकर्ता को खाते की डिटेल, पासबुक की फोटोकॉपी अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में ले जायें.
  • इसके बाद आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस उस ऑफिस से संपर्क करेगा जहां के खाते का मर्जर होना है.


मर्जर कराने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

  • आप जिस खाते में मर्जर कराएंगे उसे ओपन करने की तारीख से ही मैच्योरिटी और अन्य चीजें तय होंगी.
  • अकाउंट में बैलेंस करने की तिथि, लोन आदि के लिए भी इसी को मुख्य तिथि माना जाएगा.
  • मर्जर किए जाने वाले किसी पीपीएफ खाते में अगर कोई बकाया लोन है, तो ब्याज सहित पूरी बकाया लोन राशि चुकानी होगी.
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