Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Azam Khan को फिर जाना पड़ेगा जेल? CM योगी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा

Azam Khan Hate Speech Case: आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. 

Azam Khan को फिर जाना पड़ेगा जेल? CM योगी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान. (फोटो-PTI)

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

TRENDING NOW

    डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (zam Khan) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर की कोर्ट ने शनिवार को आजम खान को दोषी करार दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए सपा नेता को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. आजम खान ने रामपुर के धनोरा में गठबंधन के एक उम्मीदवार के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी.

    इस मामले में आमज खान के खिलाफ रामपुर के शहजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इसे सपा के लिए एक और झटके के रूप में देखा जा रहा है. सपा विपक्षी समूह का हिस्सा है, जो 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहा है. जानकारी के अनुसार, इससे पहले आजम खान को साल 2019 में नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) के एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया था. 17 अक्टूबर 2022 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके 2 दिन बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

    ये भी पढ़ें- 'बीमार चाची का हाल जानने गया था, चाचा ने थमा दिया लेटर', शरद पवार को लेकर अजित का बड़ा बयान

    सपा नेता की वापस ली गई Y-श्रेणी की सुरक्षा
    इस बीच एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में यूपी सरकार द्वारा वाई-श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद आजम खान को अब "अस्थायी सुरक्षा" दी गई है. एक अधिकारी ने कहा कि फैसले की दोबारा समीक्षा की गई और आजम को जिला स्तर पर सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह सुरक्षा वाई श्रेणी का सुरक्षा कवर नहीं है. इस व्यवस्था के तहत उन्हें 3 गनर उपलब्ध कराए जाएंगे. एसपी ने सुरक्षा वापस लेने की प्रक्रिया को 'अलोकतांत्रिक' करार दिया और दावा किया था कि आजम की जान को अब भी खतरा है.

    आजम खान ने योगी के खिलाफ की थी टिप्पणी
    इस साल मई में सपा नेता को 2019 के एक अन्य हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया गया था, जिसके लिए उन्हें अक्टूबर में दोषी ठहराया गया था. आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. 

    पढ़ें- Shocking News: शिव'राज' में 'बेटी बचाओ' के दावे फेल? सरकारी हॉस्टल की नाबालिग बच्चियों का अश्लील वीडियो वायरल

    रामपुर अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बाद आजम ने रामपुर अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एमपी/एमएलए अदालत में अपील दायर की थी. अपील पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन पर लगाए गए आरोपों में उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया.

    देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

    Advertisement

    Live tv

    Advertisement

    पसंदीदा वीडियो

    Advertisement