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Nira Radia को टेप लीक केस में सीबीआई ने दी क्लीन चिट, सभी 14 मामलों में शुरुआती जांच हुई बंद

Nira Radia Tape Leak Case: सीबीआई ने नीरा राडिया टेप लीक केस में नीरा राडिया को क्लीन चिट दे दी है. अब सभी 14 शुरुआती जांचों को बंद कर दिया गया है.

Nira Radia को टेप लीक केस में सीबीआई ने दी क्लीन चिट, सभी 14 मामलों में शुरुआती जांच हुई बंद

नीरा राडिया (फाइल फोटो)

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डीएनए हिंदी: नीरा राडिया टेप केस लीक मामले (Nira Radia Tape Leak Case) में सीबीआई कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया (Nira Radia) को क्लीन चिट दे दी है. लगभग एक दशक पहले इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से टेप किए गए 8,000 से ज्यादा फोन कॉल के आधार पर 14 मामलों में जांच शुरू की गई थी. अब सभी 14 मामलों को बंद कर दिया गया है. नीरा राडिया की कंपनी टाटा ग्रुप (Tata Group) और रिलायंस (Reliance) जैसी बड़ी कंपनियों का काम संभालती थी इस वजह से टेप लेक केस ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था.

इन्ही में से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे थे जो लीक हो गए. लीक हुए टेप में कथित तौर पर नीरा राडिया की आवाज थी जिसके बारे में दावा किया गया कि वह 2G घोटाले में शामिल अपने कई क्लाइंट से बात कर रही थीं. उनके क्लाइंट्स में कई बड़े नेता, कारोबारी और मीडिया इंडस्ट्री के लोग शामिल थे. नतीजा यह हुआ कि नीरा राडिया को अपना पीआर बिजनेस बंद करना पड़ा. वैष्णवी कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन और इसकी सहयोगी कंपनियां भी नीरा राडिया की थीं जो टाटा ग्रुप और रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों का काम संभालती थीं.

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सर्विलांस पर डाला गया था नीरा राडिया
दरअसल, साल 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री के पास तक नीरा राडिया की शिकायत पहुंची थी. नीरा राडिया पर शक था कि उन्होंने देखते ही देखते कुछ ही सालों में 300 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली है. इन्हीं आरोपों के बाद नीरा राडिया के फोन को सर्विलांस पर डाल दिया गया था.

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इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नीरा राडिया मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ उद्योगपति रतन टाटा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में राडिया टेप सामने आने के मद्देनजर निजता के अधिकार की रक्षा का अनुरोध किया गया था. इस बेंच में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल हैं. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.

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