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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में पूजा के बाद आज जुमे की नमाज, वाराणसी में अलर्ट पर पुलिस

Gyanvapi Dispute Update: ज्ञानवापी विवाद में जिला अदालत के फैसले के बाद अब तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है. मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट ने अपील की है.

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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई है. मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा. आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट पर है. कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है. दूसरी तरफ, मुस्लिम पक्ष ने आज वाराणसी बंद का आह्वान किया है. वहीं, हिंदू श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

दशाश्‍वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रज्ञा पाठक ने बताया कि वाराणसी में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर चौकसी बरती जा रही है. संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है. जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन-अर्चन की बुधवार को अनुमति मिलने के बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया.

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अधिकारियों ने कराया कोर्ट के आदेश का पालन
जिला कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए डीएम एस. राजलिंगम और पुलिस कमिश्‍नर अशोक मुथा जैन समेत पुलिस-प्रशासन के अधिकारी विश्‍वनाथ धाम-ज्ञानवापी क्षेत्र में डटे रहे. बुधवार रात 1.50 बजे परिसर से बाहर निकले जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार की नमाज अदा करते हैं. पुलिस एहतियातन सावधानी बरत रही है.

अब ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आज बंद का ऐलान किया है. कमेटी ने इसके लिए बाकायदा एक पत्र भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग अपनी दुकानों को बंद करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताएंगे. सभी को हिदायत दी गई है कि बेवजह कहीं आने-जाने वाले को परेशान न किया जाए. साथ ही, लोगों को यह भी कहा गया है कि जो जहां नमाज अदा करता हो वहीं करे.

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वहीं, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसके लिए हाई कोर्ट जाएं. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और जिला कोर्ट से भी 15 दिन का वक्त मांगा है. इस याचिका में कहा गया है कि जिला कोर्ट के आदेश को 15 दिनों तक लागू न किया जाए.

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