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Porn Content Ban: सरकार ने ब्लॉक कराई 67 वेबसाइट, महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप

उत्तराखंड हाई कोर्ट और पुणे कोर्ट के पोर्न वेबसाइट्स पर रोक लगाने के आदेश के तहत कार्रवाई की गई है. 2021 में आए नए IT नियम भी कारण बने हैं.

Porn Content Ban: सरकार ने ब्लॉक कराई 67 वेबसाइट, महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप
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डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 67 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. केंद्रीय IT मंत्रालय (MeitY) ने इन वेबसाइट्स पर यह प्रतिबंध अदालती आदेशों और साल 2021 में सरकार की तरफ से बनाए गए नए IT नियमों के उल्लंघन के तहत लगाया है. सरकार ने इन वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को बेहद आपत्तिजनक और महिलाओं की शालीनता को तार-तार करने वाला बताया है. इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए सरकार ने सभी ISP को ईमेल लिखकर आदेश दिया है. 

क्या लिखा है ईमेल में

सरकार ने इस कार्रवाई के लिए पुणे की एक अदालत और उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है. MeitY ने 63 वेबसाइट्स को पुणे कोर्ट के आदेश और 4 वेबसाइट्स को उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के साथ ही नए IT नियमों के आधार पर ब्लॉक करने को कहा है.

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इसके लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से 24 सितंबर को आदेश जारी किया गया है. इस आदेस के मुताबिक, MeitY ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के साथ ही Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के नियम 3(2)(b) के तहत इन चार वेबसाइट को ब्लॉक किया जा रहा है. इन वेबसाइट पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को महिलाओं की शालीनता को बिगाड़ने वाला पाया गया है. 

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क्या है IT Rules 2021 में

IT नियम, 2021 में MeitY ने IT कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे उस कंटेंट को हटाएंगी या उस तक पहुंच को खत्म करेंगी, जिसमें किसी व्यक्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से नग्न दिखाता है या उसे किसी यौनाचार में शामिल दिखाता है. साथ ही ऐसे कंटेंट को भी हटाना अनिवार्य किया गया था, जिसमें किसी व्यक्ति के निजी कंटेंट के साथ आंशिक या पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई है.

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लगातार हो रही है पोर्न कंटेंट पर कार्रवाई

केंद्र सरकार पिछले 5 साल से इंटरनेट पर पोर्न कंटेंट रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत अब तक 1,000 से ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स ब्लॉक कराई जा चुकी हैं. साल 2018 में ही उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के आधार पर 827 वेबसाइट्स को ब्लॉक कराया गया था, जबकि 30 वेबसाइट IT मंत्रालय ने खुद बंद कराई थीं. 

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