Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने बाद कल पटियाला जेल से होंगे रिहा, रोड रेज केस में काट रहे हैं सजा

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा होंगे. वह 1988 के रोड रेज मामले में जेल गए थे.

नवजोत सिंह सिद्धू 10 महीने बाद कल पटियाला जेल से होंगे रिहा, रोड रेज केस में काट रहे हैं सजा

नवजोत सिंह सिद्धू.  (फाइल फोटो)

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: पंजाब (Punjab) कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) 1 अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा होने वाले हैं. रोड रेज केस में बीते 10 महीने से जेल में बंद सिद्धू अब जेल से बाहर आएंगे. उनके समर्थकों में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है. 

नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है, 'सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कल पटियाला जेल से रिहा हो रहे हैं.' साथ में यह भी लिखा गया है कि अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. 

नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई थी. सिद्धू ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया था. उन्हें पटियाला जेल में रखा गया गया था.

इसे भी पढ़ें- Indore Tragedy: कैसे हुआ इंदौर के मंदिर में इतना बड़ा हादसा, कहां रही थी चूक, 5 प्वाइंट्स में जानें हर एक बात

खुद कोर्ट में किया था सरेंडर

सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने बीते साल मई में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है. सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया था.

पटियाला कोर्ट ने किया था बरी

सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. उनके सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू को इस मामले में बरी कर दिया गया था. 22 सितंबर 199 को पटियाला सेशन कोर्ट के जज ने सिद्धू और उनके सहयोगी को बरी कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं था. उन्हें संदेह का लाभ मिला था. 

इसे भी पढ़ें- Indore Temple Tragedy: इंदौर मंदिर हादसे में संकटमोचक बने माजिद, सबसे पहले पहुंचे और बचाई कई लोगों की जान

इस वजह से जेल में थे नवजोत सिंह सिद्धू

पीड़िता परिवार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिया था. हाई कोर्ट ने 2006 में उन्हें दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई. सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ गए. 27 दिसंबर 1988 को कोर्ट ने कहा कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह को सिर में मारा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. 26 जनवरी को, पंजाब कांग्रेस के कई सांसदों ने पटियाला जेल से नवजोत सिंह सिद्धू को  रिहा नहीं करने के लिए AAP प्रशासन की आलोचना की थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement