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Sagar Dhankar Murder Case: रेसलर सुशील कुमार जेल से आएंगे बाहर, इस वजह से कोर्ट ने दी जमानत

ओलंपियन सुशील कुमार को 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत मिली है. सागर धनखड़ मर्डर केस में वह जेल में बंद थे.

Sagar Dhankar Murder Case: रेसलर सुशील कुमार जेल से आएंगे बाहर, इस वजह से कोर्ट ने दी जमानत

जेल में बंद हैं पहलवान सुशील कुमार. (फोटो-PTI)

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डीएनए हिंदी: सागर धनखड़ मर्डर केस के मुख्य आरोपी और ओलंपियन सुशील कुमार को जमानत मिल गई है.कोर्ट ने उन्हें 12 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. रेसलर के वकील आरएस मलिक ने कोर्ट से अपील की थी कि सुशील की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए देखभाल के लिए सुशील कुमार को मानवीय आधार पर जमानत दी जाए. सुशील कुमार की पत्नी हाल ही में सर्जरी से गुजरी हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत है.

सुशील कुमार को 13 नवंबर को जेल में सरेंडर करना होगा. रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सेशन जज शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार को जमानत पर फैसला सुनाया है. सागर धनखड़ का परिवार जमानत याचिका का लगातार विरोध कर रहा था.

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क्यों कोर्ट ने दी है जमानत?

कोर्ट ने सुशील को अंतरिम जमानत देते हुए कहा, 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी की पत्नी सर्जरी के बाद अपनी देखभाल करने में सक्षम होगी. उसे कुछ वक्त तक दूसरों पर निर्भर रहना होगा. मेडिकल कंडीशन देखने के बाद यह लग रहा है कि महिला को अपने पति के मदद की जरूरत है.' 

सुशील कुमार को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. सुशील कुमार पर नजर रखने के लिए दो सुरक्षाकर्मी उनके साथ 24 घंटे तैनात रहेंगे. 

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एक और अन्य आरोपी को मिली जमानत

कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड के एक आरोपी को परीक्षा में शामिल होने के लिए हिरासत में पैरोल की अनुमति दी है. आरोपी गौरव लाउरा ने पांच नवंबर और नौ नवंबर को परीक्षा में शामिल होने के लिए हिरासत में ‘कस्टडी बेल या पैरोल’ मंजूर करने के लिए अर्जी दायर की थी.

क्या है सुशील कुमार पर आरोप?

अदालत ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गौरव लाउरा, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 15 अन्य के खिलाफ IPC के अलग-अलग प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर को आरोप तय किए थे.

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