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Rape Case: रेप का लगा था आरोप, तीन बार साबित हुआ नपुंसक, हाई कोर्ट ने दे दी जमानत

Gujarat Rape News: गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत दे दी है क्योंकि उसने खुद को तीन-तीन बार नपुंसक साबित कर दिया.

Rape Case: रेप का लगा था आरोप, तीन बार साबित हुआ नपुंसक, हाई कोर्ट ने दे दी जमानत

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डीएनए हिंदी: गुजरात के एक शख्स के खिलाफ महिला ने रेप का आरोप लगाया था. महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ने दावा किया कि वह नपुंसक है. आरोपी ने तीन बार टेस्ट भी करवा दिया और तीनों बार वह नपुंसक साबित भी हो गया. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है. 55 साल के इस शख्स के खिलाफ 27 साल की युवती ने साल 2022 में रेप का केस दर्ज करवाया था.

55 वर्षीय फ्रीलांस फोटोग्राफर पर 27 वर्षीय युवती ने आरोप लगाए थे कि उसने मॉडलिंग का काम दिलाने का झांसा देकर रेप किया था. यह घटना पिछले साल नवंबर महीने की बताई गई. आरोपी प्रशांत धनक के खिलाफ रेप और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपी ने कोर्ट में खुद को नपुंसक बताकर नियमित जमानत की मांग की थी.

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तीन-तीन बार नहीं निकला स्पर्म
अपने बचाव में आरोपी ने दलील रखी कि वह नपुंसक है. उसके वकील ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें एक नहीं तीन-तीन बार उसका स्पर्म इकट्ठा करने की कोशिश की गई लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली. डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आरोपी की जांच में पचा चला है कि उसमें न तो इरेक्शन है और न ही स्पर्म.

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हालांकि, शुरुआत में सेशन्स कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट का मानना था कि आरोपी के खिलाफ मामला बनता है. आरोपी ने हाई कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की. आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि महिला उससे पैसे मांग रही थी और जब पैसे नहीं मिले तो केस दर्ज करवा दिया. हाई कोर्ट ने आरोपी की दलील सही मानी और उसे जमानत दे दी.

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