Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज-पूजा पर रोक, 15 सितंबर तक धारा 144 लागू, जानें वजह

Noida News: नोएडा पुलिस ने कहा कि त्योहारों के समय असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है.

नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज-पूजा पर रोक, 15 सितंबर तक धारा 144 लागू, जानें वजह

noida traffic advisory

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: दिल्ली से सटे नोएडा में 6 सितंबर से लेकर आगामी 15 सितंबर तक आने वाले त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यों को देखते हुए धारा 144 लागू कर कर दी गई है. इस दौरान कॉविड-19 के समय पर बनाए गए प्रोटोकॉल और नियमों का लोगों को पालन करना होगा. सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर पूजा, नमाज, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम जैसी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी.

नोएडा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 6-7 सितंबर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम और 12 सितंबर को द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है. द्रोणाचार्य मेला दनकौर ग्रेटर नोएडा आयोजित किया जाना है. इसके अलावा कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं और 12 और 15 सितंबर को किसानों की महापंचायत एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है.

नोएडा में नहीं उड़ा सकते ड्रोन
पुलिस के मुताबिक इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते ही ये फैसला लिया गया है. पुलिस ने गाइडलाइंस भी जारी की है जिसके मुताबिक न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जूलुस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएंगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा. इस दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा.

ये भी पढ़ें- G20 Summit: फ्लाइट, बस, ऑटो-टैक्सी दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद, पढ़ें नोटिफिकेशन

लाउडस्पीकरों कितनी होगी ध्वनि तीव्रता?
नोएडा में पुलिस के अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी. किसी भी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जूलुसों और अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता 40 से 75 डेसीबल, आवासीय इलाको में दिन में 55 डेसीबल और रात में 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल, रात में 70 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल, साइलेन्स जोन में दिन में 50 डेसीबल और रात में 40 डेसीबल से अधिक अमान्य होगी.

ये भी पढ़ें- वाराणसी के 3 स्टार होटल में लगी भीषण आग, कूदकर लोगों ने बचाई जान, करोड़ों की संपत्ति खाक

नमाज-पूजा पर रहेगी पाबंदी
पुलिस नोटिफिकेशन में साथ यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों व सड़कों पर नमाज, पूजा अर्चना, जूलुस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे. अपरिहार्य स्थिति में इसकी अुममति पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी. कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा. धार्मिक स्थानों, दीवारों पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement