Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Noida के बाद लखनऊ में भी लागू हुई धारा 144, समझिए कहां-कहां होगी पाबंदी

Lucknow Police Section 144: नोएडा के बाद लखनऊ में भी कुछ दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. यह जानकारी लखनऊ पुलिस ने दी है.

Noida के बाद लखनऊ में भी लागू हुई धारा 144, समझिए कहां-कहां होगी पाबंदी

Lucknow Section 144

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है. इससे पहले गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी धारा 144 को लागू किया जा चुका है. लखनऊ में 10 जनवरी तक ऐसे प्रतिबंध लागू रहेंगे. आदेश के मुताबिक, त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. नोएडा में भी 2 जनवरी तक के लिए धारा-144 से जुड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि अलग-अलग त्योहारों, परीक्षाओं और कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए ऐसे प्रतिबंध ज़रूरी हैं. 

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अलावा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तमाम त्योहार आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, कोविड-19 के संबंध सावधानी बरतना भी ज़रूरी है. लखनऊ के अपर पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा लागू की जा रही है.

यह भी पढ़ें- राजीव गांधी फाउंडेशन का चाइनीज़ कनेक्शन? समझिए क्या है पूरा मामला

नोएडा में भी लागू है धारा 144
धारा 144 के प्रतिबंधों के मुताबिक, 5 या इससे ज्यादा लोग एक जगह खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकेंगे. नियमों का उल्लघंन करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले मुंबई में इस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में दिनांक 5/12/2022 से 2/1/2023 तक धारा 144 लागू की गई है. इमरजेंसी सेवाओं और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों या अर्धसैनिक बलों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, शेष सभी को प्रतिबंधों का पालन करना होगा.

यह भी पढ़ें- Delhi Airport बना होटल कैलिफोर्निया, एंट्री है पर एक्जिट नहीं, लोग बोले- एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन

इन चीजों पर रहेगी रोक 

पुलिस प्रशासन के आदेश के अनुसार इन चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

  • 5 से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक जमावड़े पर रोक.
  • जुलूसों पर प्रतिबंध रहेगा.
  • पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित.
  • लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक.
  • जुलूस में संगीत बैंड प्रतिबंधित.
  • बिना अनुमति के सामाजिक समारोहों पर रोक.

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement