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BJP सांसद मनोज तिवारी को बड़ा झटका, मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सांसद मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया के एक मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

BJP सांसद मनोज तिवारी को बड़ा झटका, मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

मनोज तिवारी

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डीएनए हिंदीः बीजेपी (BJP) सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की निचली अदालत में एक मामला दर्ज कराया था जिस पर मनोज तिवारी को समन जारी किया था. हाईकोर्ट ने भी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था. तिवारी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.  

क्या है पूरा मामला? 
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस,  प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, हरीश खुराना के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूल कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत दर्ज कई थी. इस मामले में निचली अदालत ने 28 नवंबर, 2019 को समन जारी किया था. इस समन को मनोज तिवारी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने इस समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. 

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विजेन्द्र गुप्ता की याचिका स्वीकार  
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने कहा कि हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट का ठीक से पता नहीं चल पाया है.

इनपुट- भाषा 

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