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चोरी के मामले में 33 साल चली सुनवाई, कोर्ट ने तीन चोरों को मात्र 1-1 दिन की सजा सुनाई

1989 में चोरी के आरोप में 3 चोरों को सजा दिलाने के लिए 33 साल तक पैरवी करती रही पुलिस. कोर्ट ने दोषी ठहराकर एक दिन के लिए भेजा जेल.

चोरी के मामले में 33 साल चली सुनवाई, कोर्ट ने तीन चोरों को मात्र 1-1 दिन की सजा सुनाई
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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश की जिला कोर्ट ने 33 साल तक चले चोरी के मामले में हैरान कर देने वाली सजा सुनाई है. मामला यूपी के महराजगंज जिले का है, जहां कोर्ट ने 33 साल पुराने चोरी के मामले में 3 चोरों को दोषी करार दिया. इसके साथ्ज्ञ ही चोरो को एक एक दिन की सजा और 1500 रुपये जुर्माना लगाया गया है. इस मामले की पैरवी आॅपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस कर रही थी. 

33 साल पूर्व दर्ज हुआ था चोरी का केस

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला महराजगंज के पुरंदरपुर थाने का है. यहां 1989 में तीन आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने बुद्धिराम, हमीमुद्दीन समेत शीश मुहम्मद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. यहां से जमानत के बाद तीनों आरोपियों पर केस चल रहा था.

33 साल बाद कोर्ट ने दिया दोषी करार

33 साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पत्रावली में दर्ज साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोषियों को 1 1 दिन की न्यायिक हिरासत यानी एक दिन की जेल और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना न देने पर आरोपियों को दस दिन तक जेल की सजा काटने का आदेश सुनाया है.

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