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SEBI के आदेश पर ZEEL के बोर्ड का आधिकारिक जवाब

सेबी के एकतरफा आदेश पर ZEEL के चेयरमैन आर गोपालन की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

SEBI के आदेश पर ZEEL के बोर्ड का आधिकारिक जवाब

Punit Goenka and Dr Subhash Chandra

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डीएनए हिंदी: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के बारे में एक अंतरिम आदेश जारी किया है. अब ZEEL के चेयरमैन आर गोपालन की ओर से इस आदेश पर आधिकारिक जवाब दिया गया है. इस जवाब में ZEEL ने अपनी प्रतिबद्धताओं को स्टेकहोल्डर्स के हितों को सबसे अहम बताते हुए अपनी पूरी बात रखी है.

ZEEL ने अपने आधिकारिक जवाब में कहा है, 'ZEEL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने SEBI की ओर से डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के बारे में जारी एकतरफा अंतरिम आदेश का संज्ञान लिया है. बोर्ड अभी विस्तृत आदेश की समीक्षा कर रहा है और इस मामले में उचित कानूनी सलाह ली जा रही है. उसी के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.' ZEEL ने SEBI के अंतरिम आदेश के खिलाफ SAT में अर्जी दे दी है. गुरुवार को कंपनी की अर्जी पर SAT में सुनवाई होगी.

'सभी जरूरी कदम उठाएगा ZEEL'
आर गोपालन ने इस आधिकारिक बयान में कहा है, 'साल दर साल हमारा ध्यान शेयरहोल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाने पर रहा है और कंपनी के बोर्ड ने हमेशा रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने और भविष्य के लिए हमारी प्राथमिकताएं तय करने में मैनेजमेंट की मदद की है. कंपनी और उसके सभी बहुमूल्य शेयरहोल्डर्स के हितों को सबसे आगे रखते हुए जो भी जरूरी कदम होंगे वे उठाए जाएंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'बोर्ड कंपनी के संस्थापक के रूप में डॉ. सुभाष चंद्रा के महत्वपूर्ण योगदान और पुनीत गोयनका के नेतृत्व में कंपनी की ग्रोथ और वैल्यू की अहमियत को समझता है. बोर्ड को पूरा भरोसा है कि कंपनी भविष्य के अपने लक्ष्यों को हासिल करती रहेगी और सबसे जरूरी बात यह कि कंपनी अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों को सबसे ऊपर रखेगी.'

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