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Gyanvapi Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाला ज्ञानवापी का मामला, छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को होगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid: हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा कि 1991 में दाखिल याचिका को लेकर सुनवाई की जाए या नहीं. 

Gyanvapi Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाला ज्ञानवापी का मामला, छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को होगी सुनवाई
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डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. अब इस मसले पर कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा कि 1991 में दाखिल याचिका को लेकर सुनवाई की जाए या नहीं. पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी. इसके पूरे होने के बाद मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें पेश करेंगे.

सिविल कोर्ट में दोनों सर्वे रिपोर्ट जमा
 ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा था. दूसरी तरफ इसके वाराणसी की सिविल कोर्ट में सर्वे की दोनों रिपोर्ट पेश की जा चुकी है. सिविल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई अन्य याचिकाएं भी डाली गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आज की सुनवाई पूरी होने तक सिविल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई ना करने का आदेश दिया. 

ये भी पढ़ें- Gyanvapi Masjid: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
इसमें कहा गया कि सदियों से हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना कर रहे हैं. जिस स्थान पर मुस्लिम मस्जिद का दावा कर रहे हैं उस पर औरंगजेब ने जबरन कब्जा किया था. ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कभी भी कोई वक्फ स्थापित नहीं किया गया. ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं.

ये भी पढ़ेंः Places of worship act: प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ज्ञानवापी केस में क्यों बन सकता है सबसे बड़ा आधार

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