Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

पन्नू केस में निखिल के परिवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 'चेक कोर्ट में जाएं'

निखिल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में कहा है कि प्राग में उनकी जान को खतरा है. उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह उनके अधिकारक्षेत्र से बाहर का मामला है.

पन्नू केस में निखिल के परिवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 'चेक कोर्ट में जाएं'

सुप्रीम कोर्ट.

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने निखिल गुप्ता की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई कर ली. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पक्ष से कहा है कि चेक गणराज्य से संपर्क कीजिए. निखिल गुप्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके धार्मिक और मानवाधिकारों के उल्लंघन के दावों पर राहत के लिए चेक गणराज्य की अदालत से संपर्क करने के लिए कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और कहा है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जनवरी की है. कोर्ट ने सरकार को भी एक प्रति दाखिल करने को कहा है. निखिल गुप्ता प्राग की जेल में हैं. अमेरिका में उनका प्रत्यर्पण होगा. उनके परिवार की ओर से दायर याचिका में सु्प्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि वह भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए निर्देश दे.  

इसे भी पढ़ें- Shree Krishna Janmbhoomi Row: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर SC का दखल देने से इनकार, जानें क्या है पूरा मामला  

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए एक बेहद संवेदनशील मामला कहा है. जस्टिस संजीव खन्ना ने पहले याचिकाकर्ता को भारत के बाहर की अदालत में जाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ इशारा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है. यह दूसरे देश में गिरफ्तारी का मामला है.

'सरकार को भी बताएं प्रकरण'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी याचिका की एक प्रति विदेश मंत्रालय को दें. अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो जिस देश में ऐसा हुआ है, वहीं अर्जी दें. याचिका में कहा गया है कि उनके परिवार को कोई औपचारिक गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत नहीं किया गया था. अमेरिकी एजेंटों ने उसे गिरफ्तार किया था. याचिका में कहा गया है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कहा गया है कि उन्हें गोमांस और सुअर का गोश्त खिलाया गया है, जबकि वे कट्टर हिंदू और शाकाहारी है. 

यह भी पढ़ें: राजस्थान में 'भजन राज' शुरू, पीएम की मौजूदगी में ली CM पद की शपथ

क्या हैं निखिल गुप्ता पर आरोप
52 वर्षीय निखिल गुप्ता पर अमेरिकी-कनाडाई नागरिकता रखने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. अगर निखिल गुप्ता पर लगाए गए आरोप सच साबित होते हैं तो उन्हें 20 साल की सजा हो सकती है. अमेरिका ने भारत सरकार के एक कर्मचारी पर भी आरोप लगाया है, जिसकी पहचान फिलहाल गुप्त रखी गई है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement