Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Umesh Pal Kidnapping: चित्रकूट पहुंचा अतीक को ले जा रहा काफिला, पुलिस लाइन में आराम के लिए ठहरे, 5 पॉइंट में जानिए सबकुछ

Atique Ahmed Verdict: अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में पेशी के लिए साबरमती जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था.

Umesh Pal Kidnapping: चित्रकूट पहुंचा अतीक को ले जा रहा काफिला, पुलिस लाइन में आराम के लिए ठहरे, 5 पॉइंट में जानिए सबकुछ

Atiq Ahmed (File Photo)

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: Atique Ahmed Sabarmati Jail- उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल वापस ले जाने के लिए निकला काफिला चित्रकूट पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम ने चित्रकूट पुलिस लाइन में थोड़ी देर आराम करने के लिए काफिले को रोका है. इससे पहले मंगलवार को दिन में उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को मंगलवार को यह सजा उमेश पाल के साल 2006 में अपहरण (Umesh Pal Kidnapping Case) के मामले में दी गई है. इस सजा को सुनाए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अतीक अहमद को अब उत्तर प्रदेश की किसी जेल में ही रखा जाएगा या वापस गुजरात की जेल में ही भेजा जाएगा. बाद में यह तय हो गया कि अतीक को वापस साबरमती जेल ही भेजा जाएगा. इसके लिए मंगलवार शाम को ही प्रिजन वैन प्रयागराज की नैनी जेल के दरवाजे पर भेज दी गई थी, जो रात करीब 5 घंटे बीतने के बाद वहां से गुजरात के लिए रवाना हुई. आइए आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं दिन में क्या हुआ है.

पढ़ें- Umesh Pal Kidnapping: अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, अशरफ और 6 अन्य को कोर्ट ने किया बरी

1. सजा सुनकर बिगड़ी अतीक की तबीयत, बढ़ा बीपी, रवानगी में हुई देरी

सूत्रों के मुताबिक, अतीक अहमद की तबीयत आजीवन कारावास की सजा सुनने के बाद बिगड़ गई. इस कारण पूर्व बाहुबली सांसद को साबरमती के लिए रवाना करने में देरी हुई. अतीक अहमद को रवाना करने से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया गया. डॉक्टरों ने उसका बीपी चेक किया और दवाइयां दीं. इस दौरान बीपी बढ़ा हुआ पाया गया.

पढ़ें- क्या है 17 साल पुराना वह केस जिसमें अतीक अहमद दोषी पाया गया, समझें पूरा मामला

2. यूपी पुलिस चाहती थी नैनी में रखना, पर प्रोडक्शन वारंट आया आड़े

उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद को नैनी जेल में या राज्य की किसी अन्य जेल में ही रखना चाहती थी. इसके लिए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक से पूछताछ करने में आसानी होने का हवाला भी दिया गया. लेकिन यूपी पुलिस की इस इच्छा की राह में अतीक का प्रोडक्शन वारंट आड़े आ गया है, जिसके जरिये उसे पेशी पर भेजने के लिए गुजरात प्रशासन ने यूपी पुलिस को सौंपा था. सूत्रों का कहना है कि प्रोडक्शन वारंट में अतीक को वापस साबरमती जेल में ही भेजने की बात दर्ज है. हालांकि इसकी पुष्टि कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं कर रहा है. पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा है कि अतीक को नैनी जेल में रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश भी आ गया है, जिसमें उसे उत्तर प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य की जेल में रखने के निर्देश दिए गए थे.

Video: जानें अतीक अहमद के परिवार वालों पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं

3. अतीक भी चाहता था वापस साबरमती जेल ही जाना

अतीक अहमद खुद भी यूपी की जेल में नहीं रहना चाहता है. अतीक के वकील के मुताबिक, उसने सजा सुनाए जाने के बाद वापस साबरमती जेल भेजने की गुहार कोर्ट से लगाई. अतीक ने कहा कि यहां रहने पर यूपी पुलिस उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा देगी. इससे पहले अतीक ने वकील के जरिये सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी. अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यूपी की जेल में रहने पर उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे साबरमती जेल में ही रखा जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे इस सिलसिले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था.

पढ़ें- 'मुझे वापस साबरमती जेल भेजो, नहीं रहना यहां', उम्रकैद की सजा सुनते ही खौफ में आया अतीक अहमद

4. अतीक के साथ दो अन्य को भी मिली है सजा

एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद के साथ ही दो अन्य को भी उमेश पाल अपहरण केस में आजीवन कारावास की सजा दी है. जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने इस मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी को IPC की धारा 364-क का दोषी माना. तीनों को सश्रम उम्र कैद की सजा के साथ ही 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में 7 अन्य भी आरोपी थे, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया.

पढ़ें- प्रयागराज पश्चिम विधानसभा में अतीक अहमद का था दबदबा, 2017 में पहली बार खिला कमल

5. हाई कोर्ट में चुनौती देगा सजा को अतीक

अतीक अहमद ने अदालत से मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने की बात कही है. बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें उमेश पाल हत्याकांड समेत कई अन्य हत्या, अपहरण, रंगदारी आदि के मामले हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement