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UP Police Constable Recuritment Exam Date: यूपी पुलिस भर्ती की आई नई तारीख, जानें कब होगा एग्जाम, कैसे मिलेगी जानकारी

UP Police Sipahi Bharti Exam Dates: उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं. यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 23 से 31 अगस्त के बीच लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी.

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UP Police Constable Recuritment Exam Date: यूपी पुलिस भर्ती की आई नई तारीख, जानें कब होगा एग्जाम, कैसे मिलेगी ज��ानकारी

up police (सांकेतिक तस्वीर)

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UP Police Sipahi Bharti Exam Dates: उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख आ गई है. गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा (सीधी भर्ती) 2023 के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित की है. यह परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच 5 दिन तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी. हर पाली में करीब 5 लाख कैंडीडेट पूरे प्रदेश में इस लिखित परीक्षा में शामिल होंगे. 

क्या बताया है भर्ती बोर्ड ने

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती के लिए नई तारीख घोषित की है. बोर्ड की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 60,244 पदों के लिए यह परीक्षा 23,24,25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी. इससे पहले यह परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निरस्त कर दी गई थी. मुख्यमंत्री ने परीक्षा को छह महीने के अंदर दोबारा उच्चतम मानकों के तहत दोबारा कराने का निर्देश दिया था. अब परीक्षा उन सभी मानकों के तहत आयोजित की जाएगी, जो प्रदेश सरकार ने 19 जून को जारी किए हैं. इन मानकों में परीक्षा की तैयारी, परीक्षा केंद्र चयन, परीक्षार्थी का सत्यापन और सॉल्वर बैठाकर पेपर हल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे. भर्ती बोर्ड ने बताया कि अब परीक्षा इन दिशा-निर्देशों के तहत ही आयोजित की जाएगी.

पेपर लीक से जुड़े नए अध्यादेश के तहत होगी परीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम पेपर में प्रश्नपत्र लीक, उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ और एग्जाम में किसी अन्य अनुचित साधन के इस्तेमाल पर रोक के लिए एक अध्यादेश जारी किया है. 1 जुलाई, 2024 को अधिसूचित हुए यूपी पब्लिक एग्जाम (अनुचित साधन) अध्यादेश- 2024 के तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें दिया गया है कि परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग. नकल करने या कराने, एग्जाम पेपर की कॉपियां बनाने या ऐसा करने का दिखावा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी मे आता है. ऐसा करने वाले पर 1 करोड़ रुपये तक जर्माना और आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है. 

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