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Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में 2 याचिकाओं पर आज मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई, जानें क्या है मांग

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है.  

Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में 2 याचिकाओं पर आज मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई, जानें क्या है मांग

मथुरा सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

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डीएनए हिंदीः मथुरा की सिविल कोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) पर सुनवाई होगी. इस मामले में अब तक 10 याचिकाएं कोर्ट के सामने आ चुकी हैं. इनमें से दो याचिकाओं पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की कोर्ट मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी. इनमें एक याचिका विवादित जगह से शाही ईदगाह (Shahi Idgah) को हटाकर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. वहीं दूसरी याचिका शाही ईदगाह मस्ज़िद (Mosque) में मौजूद मंदिर (Temple) के सबूतों की रक्षा के लिए कोर्ट से आदेश जारी करने की मांग की गई है.  

सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता के वकील आज कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि वह विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे. इसके अलावा शाही ईदगाह की ज़मीन खुदवाई जाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराने की मांग की जा सकती है. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. इस मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, रंजना अग्निहोत्री, शैलेंद्र सिंह, दिनेश शर्मा जैसे याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं भी कोर्ट में लंबित हैं. उनकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख तय की है.

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याचिका में क्या कहा
इस मामले में एक और याचिका नारायणी सेना नाम की संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव की ओर से दाखिल की गई है. उनका कहना है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ ज़मीन भगवान श्रीकृष्ण की है. उसे खाली करवाया जाए. याचिका में उन्होंने मांग की है कि मस्ज़िद में मौजूद मंदिर के सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा सकती है. इसलिए, ज़िला प्रशासन को जगह की लगातार निगरानी करनी चाहिए.

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