Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

UP Elections के समय दंगे वाली भीड़ में था शामिल, कोर्ट ने दी लोगों को शरबत पिलाने की सजा

Allahabad High Court: दो पक्षों की हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल एक शख्स को हाई कोर्ट ने सजा दी है कि वह एक हफ्ते तक लोगों को शरबत पिलाए.

UP Elections के समय दंगे वाली भीड़ में था शामिल, कोर्ट ने दी लोगों को शरबत पिलाने की सजा

सांकेतिक तस्वीर

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान दंगा भड़काने वाली भीड़ में शामिल एक शख्स को अदालत ने अच्छा सबक सिखाया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' का हवाला देते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि वह एक हफ्ते तक लोगों को शरबत पिलाए.

हापुड़ के रहने वाले नवाब नाम के शख्स पर आरोप है कि वह चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच भड़की हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल था. इलाहाबाई हाई कोर्ट ने इस शख्स को जमानत दे दी. हालांकि, जमानत देते समय हाई कोर्ट के जज अजय भनोत ने कहा, 'गंगा-जमुनी तहजीब की सिर्फ़ बातें नहीं होनी चाहिए, असल में इसे व्यवहार में भी दिखाना चाहिए. यह अनेकता में एकता का संदेश देती है.'

यह भी पढ़ें- मंगलुरु में ज्ञानवापी जैसा मामला, मस्जिद के नीचे 'मंदिर' मिलने का दावा, इलाके में धारा-144 लागू

पुलिस और प्रशासन को कोर्ट ने दिए निर्देश
जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी इस केस के ट्रायल के दौरान सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा. इसके अलावा, जब-जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तब-तब पेश भी होना पड़ेगा. कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को कहा है कि वह पुलिस के साथ मिलकर सुनिश्चित करे कि आरोपी लोगों को शर्बत पिलाए, ताकि बिना किसी समस्या के यह काम पूरा हो और लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी लगाया 'प्रतिबंध', जानिए क्या है वजह

महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा, 'अलग-अलग रास्तों पर चलने वाले लोगों को महात्मा गांधी को याद करने के लिए अच्छे काम करने चाहिए. उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि सभी धर्मों और भारतीयता का संदेश यही है कि आपस में भाईचारे और प्यार के साथ रहें.' 

आपको बता दें कि आरोपी नवाब 11 मार्च 2022 से जेल में है और हापुड़ से सत्र न्यायाधीश ने 11 अप्रैल को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement