Supreme Court ने महिला विधवाओं के लिए संपत्ति के अधिकार पर बड़ा निर्णय दिया है, ये फैसला हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के तहत सुनाया गया है,.विधवा महिला के भरण-पोषण अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रस्तोगी और त्रिवेदी की बेंच ने ये कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्शन 14(1) के तहत, हिंदू विधवा महिला अगर किसी संपत्ति की देखभाल कर रही है, या उसका उस पर नियंत्रण है, तो पति की मृत्यु के बाद भी महिला का उस पर पूरा अधिकार है.