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Azam Khan Bail: हाई कोर्ट से जमानत तो मिली लेकिन अभी क्यों नहीं छूटेंगे सपा नेता?

Azam Khan Bail एसपी विधायक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिल गई है लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. 87 में से 86 मामलो में जमानत मिल गई है.

Azam Khan Bail: हाई कोर्ट से जमानत तो मिली लेकिन अभी क्यों नहीं छूटेंगे सपा नेता?

आजम खान  

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डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी के विधायक और बड़े नेता आजम खान को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है. खान को हाई कोर्ट से  शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिल गई है. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. स्‍कूल की मान्‍यता के लिए फर्जी सर्टिफिकेट वाले नए मुकदमे में उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है. 

87 में से 86 मामलों में मिली बेल
आजम खान के खिलाफ 87 मामलों में से 86 में जमानत मिल चुकी थी. शत्रु संपत्ति के मामले में जमानत न मिलने की वजह से वह सीतापुर जेल में बंद हैं. वह करीब 2 साल से जेल में हैं जबकि उनके बेटे और पत्‍नी को जमानत मिल चुकी है. शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद भी उनका बाहर निकलना संभव नहीं लग रहा है. हाल ही में फर्जी सर्टिफिकेट मामले में उन पर नया केस दर्ज हुआ है. 

ये भी पढ़ें: Azam Khan की जेल में हो सकती है हत्या, सपा विधायक के दावे से मची सनसनी

बेल नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी  
शत्रु संपत्ति मामले में जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है. हाई कोर्ट को137 दिनों बाद भी फैसला नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी. 

फर्जी सर्टिफिकेट मामले में फंसे खान
कुछ दिन पहले ही एक नया मामला सामने आया है. इस नए केस की वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ गईं है. आरोप है कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी. इस मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. फिलहाल इस नए केस की वजह से अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. 

ये भी पढ़ें: National Building Code क्या होता है जिसमें दोषी करार दिए गए सपा विधायक AZAM Khan

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