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WhatsApp Warning: वाट्सऐप पर बिल्कुल न भेजें ये 3 वीडियो वरना पीसनी पड़ेगी जेल की चक्की

WhatsApp के जरिए साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन्हें भेजने पर आपको जेल की सजा हो सकती है.

WhatsApp Warning: वाट्सऐप पर बिल्कुल न भेजें ये 3 वीडियो वरना पीसनी पड़ेगी जेल की चक्की
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डीएनए हिंदी: दुनियाभर में WhatsApp सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्लिकेशन है. इसके जरिए लोग फोटो वीडियो दस्तावेज तक भेजते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इसके माध्यम से ही कई बड़े अपराध भी किए जा रहे हैं. इसके साथ ही लोग टेक्स्ट मैसेज भेजने के साथ-साथ वॉट्सऐप पर वायरल वीडियो भी भेजते हैं लेकिन अब कुछ खास तरह के वीडियो भेजने से पहले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए वरना आपको जेल की सजा हो सकती है. 

स्टॉक मार्केट के टिप्स 

इसके अलावा यदि आप सर्टिफाइड स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको किसी को भी ऑनलाइन स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं देना चाहिए. इसके साथ ही इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सेबी के नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे में अगर कोई आपके खिलाफ शिकायत करता है, या फिर आप सेबी की जांच में दोषी पाएं जाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है.

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चाइल्ड पोर्नोग्राफी

इसके अलावा चाइल्ड पोर्न वीडियो भी अपराध के श्रेणी में ही आता है. POCSO एक्ट 2012 के तहत भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध के दर्जे में रखा गया है. अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो आप कानूनन अपराधी हुए. आपकोभारत में पास्को एक्ट की धारा 14 के तहत दोषी करार देते हुए सजा दी जा सकती है. 

गर्भापात की जानकारी और वीडियो

दरअसल, गर्भपात कराना भारत में कानूनन अपराध है. गर्भपात कराते हुए पकड़े जाने पर मरीज के साथ-साथ अस्पताल पर भी कार्रवाई होती है. ऐसे में गलती से किसी को भी घर पर गर्भपात कराने का वीडियो भेज दिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए गर्भपात का देसी फॉर्मूला बताने वाला वीडियो न शेयर करें.

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यदि आपने गर्भपात की दवा लेने का वीडियो भी भेजा तो आपके घर तक पुलिस पहुंच सकती है. आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक, गर्भपात को अपराध माना गया है. कानून में गर्भपात करने और कराने वालों के लिए तीन से 7 साल की सजा का नियम है. ऐसे में लोगों की एक गलती उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है. 

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