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Ajab Gajab Story: 'मेरी मर्जी के बगैर की शादी' हाई कोर्ट से बोला प्रेमी, प्रेमिका की कस्टडी मांगी तो मिला ये फैसला

Gujarat News: प्रेमी ने हाई कोर्ट के सामने एग्रीमेंट भी पेश कर दिया, जिसमें प्रेमिका ने कथित तौर पर लिवइन में रहने की हामी भरी थी.

Ajab Gajab Story: 'मेरी मर्जी के बगैर की शादी' हाई कोर्ट से बोला प्रेमी, प्रेमिका की कस्टडी मांगी तो मिला ये फैसला
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डीएनए हिंदी: Off Beat News- आपने शादी के बाद भी प्रेमिका को अपना बनाने की कोशिश करने के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन गुजरात के बनासकांठा जिले जैसा अजब केस नहीं देखा होगा. एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की शादी होने पर गुजरात हाई कोर्ट में महज इसलिए याचिका दाखिल कर दी ताकि वह प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप कायम रख सके. उसने कोर्ट में प्रेमिका पर बिना उसकी मर्जी के शादी करने का आरोप लगाया और कोर्ट से उसे अपने हवाले करने की गुहार लगाई. हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

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'गर्लफ्रेंड ने कर रखा है लिव-इन में रहने का एग्रीमेंट'

गुजरात हाई कोर्ट में प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को अपनी मर्जी से शादी करने का हक नहीं होने की भी बात कही. उसने कहा कि गर्लफ्रेंड ने उसके साथ लिव-इन में रहने का एग्रीमेंट कर रखा है. इतना ही नहीं उसने हाई कोर्ट के सामने यह कथित लिव-इन एग्रीमेंट सबूत के तौर पर पेश भी कर दिया. युवक ने कहा, शादी के बाद गर्लफ्रेंड ने कुछ ही समय में पति और ससुराल को छोड़ दिया था. इसके बाद वह उसके साथ ही रह रही थी. इसी दौरान यह लिव-इन एग्रीमेंट हुआ था.

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हाई कोर्ट ने कहा, ऐसी पिटीशन सुनवाई लायक नहीं

गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस वीएम पंचोली और जस्टिस एचएम प्रचाक की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने प्रेमी का पक्ष सुनने के बाद उसकी पिटीशन को सुनवाई के लायक नहीं बताया. बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पति से महिला के तलाक नहीं लेने तक प्रेमी को ऐसी याचिक दाखिल करने का कोई हक नहीं है. महज लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के आधार पर याचिका दाखिल नहीं हो सकती. इसके बाद बेंच ने प्रेमी पर कोर्ट का वक्त खराब करने के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और याचिका खारिज कर दी. 

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