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ITR Filing: Form 16 के बिना कैसे दाखिल करें Income Tax Return 

ITR Filing: Form 16 का उपयोग मुख्य रूप से उस टैक्स की गणना के लिए किया जाता है जो या तो उस विशेष कर्मचारी द्वारा देना होता है या उन्हें वापस किया जा सकता है. 

ITR Filing: Form 16 के बिना कैसे दाखिल करें Income Tax Return 
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डीएनए हिंदी: फॉर्म 16 (Form 16) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें सैलरी ब्रेकअप. सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) और आपके आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल है. वित्तीय वर्ष के अंत में इंप्लॉयर द्वारा अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी किया जाता है ताकि वे आईटीआर दाखिल कर सकें. फॉर्म 16 का उपयोग मुख्य रूप से उस टैक्स की गणना (Tax Calculation) के लिए किया जाता है जो या तो उस विशेष कर्मचारी द्वारा देना होता है या उन्हें वापस किया जा सकता है. हालांकि. अगर आपको फॉर्म 16 नहीं दिया गया है. तब भी आप आईटीआर फाइल (ITR Filing) कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि बिना फॉर्म 16 के आईटीआर कैसे फाइल करें.

बिना फॉर्म-16 के कैसे दाखिल करें आईटीआर 
1. सबसे पहले आपको अपनी इनकम के आधार पर अपने टैक्स स्लैब की जांच करनी चाहिए.
2. अपने सभी सैलरी स्लिप को कंसोलिडेट करें और अपनी इनकम की कैलकुलेट करें जो टैक्सेबल है.
3. 26AS फॉर्म का उपयोग करके भुगतान किए जाने वाले सटीक कर का पता लगाएं

ऑनलाइन 26AS ई-फाइलिंग वेबसाइट
फॉर्म 26AS एक स्टेटमेंट है जो टैक्सपेयर्स की इनकम के विभिन्न सोर्स से टीडीएस या टीसीएस के रूप में काटे गए किसी भी अमाउंट की डिटेल देती है. यह एडवांस टैक्स/सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिटेल और टैक्सपेयर्स द्वारा किए गए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी दर्शाता है. 26AS आपको वित्तीय वर्ष की अवधि में इंप्लॉयर काटे गए टीडीएस का आकलन करने में मदद करेगा. इंप्लॉयर द्वारा और 26AS में कटौती में कोई बदलाव है या नहीं. यह जानने के लिए आपको केवल 26AS में अमाउंट के साथ कुल टीडीएस अमाउंट को मैच करना होगा. 

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इन बातों का भी रखें ख्याल 
इसके अलावा. ऐसे कई निवेश और खर्च हैं जो विभिन्न प्रावधानों जैसे कि 80C. 80D. 80E आदि के तहत कटौती के लिए क्लेम करने के योग्य हैं. आईटीआर दाखिल करने से पहले. यह भी सुनिश्चित करें कि आपने साल भर में जो भी नॉन-सैलरीड कमाई की है. उसे शामिल करें. ये कमाई एफडी पर अर्जित ब्याज. आपके स्वामित्व वाली संपत्तियों पर किराए से आय. और कोई अन्य आय जो कर योग्य है. इसके अलावा कई बार कर्मचारियों को कंपनियों से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है. एचआरए कटौती का दावा करने के लिए. देखें कि आप आईटीआर दाखिल करते समय किराए की रसीदें जोड़ते हैं.

31 जुलाई है आखिरी तारीख 
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक आखिरी स्टेप पूरा करना होता है. यदि आप अपने 26AS फॉर्म की राशि से अधिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं. तो आपको ITR दाखिल करने से पहले अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा. अंत में. जब आप इन सभी चरणों को पूरा कर लें. तो अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें. इस साल बिना किसी जुर्माने या जुर्माने के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

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