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गोल्ड स्टोर करने के क्या हैं सरकारी नियम, कितना लगता है टैक्स, यहां पढ़ें डिटेल

एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना स्टोर कर सकती है और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम ह

गोल्ड स्टोर करने के क्या हैं सरकारी नियम, कितना लगता है टैक्स, यहां पढ़ें डिटेल
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डीएनए हिंदीः सोना एक कीमती धातु है जिसका मूल्य केवल समय के साथ बढ़ा है. भारत में त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है. गहनों से लेकर सिक्कों तक हम में से कई लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं. इतने हाई वैल्यू मेटल के साथ, यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सोना सुरक्षित रूप से रखा गया है, इससे संबंधित सरकारी नियमों को देखना काफी जरूरी है. आइए आपको भी बताते हैं कि अगर आप घर पर सोना रख रहे हैं, उससे संबंधित किस तरह के सरकारी नियम है? आप अपने घर पर कितनी मात्रा में सोना रख सकते हैं और उस पर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है? 

गोल्ड स्टोर करने के सरकारी नियम 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने प्रकट आय या कृषि आय जैसी छूट वाली कमाई से सोना खरीदा है या हाउसहोल्ड सेविंग से या कानूनी रूप से विरासत में मिला है जो स्पष्ट सोर्स से प्राप्त किया गया है, तो यह कर के अधीन नहीं होगा. नियम यह भी कहते हैं कि तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी घर से सोने के आभूषण या गहने जब्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते मात्रा निर्धारित सीमा से कम हो.

कौन और कितना स्टोर कर सकता है सोना 
एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना स्टोर कर सकती है और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम है. नियम के अनुसार जब तक सोने को आय के स्पष्ट सोर्स से खरीदा गया है, तब तक सोने को स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है. 

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कब लगाया जाता है सोने पर टैक्स 

  • अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने को रखने पर कर नहीं लग सकता है, जब आप इसे बेचने का निर्णय लेते हैं तो यह लागू नहीं होता है. 
  • यदि आप सोने को तीन साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने का ऑप्शन चुनते हैं, तो बिक्री से होने वाली आय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अधीन होगी, जो इंडेक्सेशन प्रॉफिट के साथ 20 प्रतिशत है. 
  • दूसरी ओर, यदि आप सोने को खरीदने के तीन साल के भीतर बेचते हैं, तो लाभ व्यक्ति की आय में जोड़ा जाता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता है.
  • सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) बेचने के मामले में, आपकी आय में लाभ जोड़ा जाएगा और फिर चुने हुए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा.
  • जब एसजीबी को रखने के तीन साल बाद बेचा जाता है, तो लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी और बिना इंडेक्सेशन के 10 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है. 
  • विशेष रूप से, यदि बांड मैच्योरिटी पर है तो लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

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