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NPS Investment: हर महीने सिर्फ एक हजार रुपये करें निवेश, पाएं 20 हजार का पेंशन

National Pension Scheme: इस सरकारी योजना में आप एक महीने में 1000 रुपए का निवेश करके रिटायरमेंट के बाद 20 हजार रुपए महीने की पेंशन पा सकते हैं.

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NPS Investment: हर महीने सिर्फ एक हजार रुपये करें निवेश, पाएं 20 हजार का पेंशन

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डीएनए हिंदी: अगर आप किसी योजना में निवेश (National Pension Scheme) करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां निवेश करके आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद यह स्कीम आपके बहुत काम आ सकती है. इस योजना से आपको अच्छी पेंशन मिल सकती है. सेवानिवृत्ति के बाद भी आपकी नियमित आय बनी रहेगी. आइए जानते हैं इस खास योजना के बारे में.

निवेश करने में कोई जोखिम नहीं है

हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की. यह एक सरकारी योजना है जिसे विशेष रूप से बुजुर्गों को लाभ देने के लिए बनाया गया है. इस योजना में निवेश करने में कोई जोखिम नहीं है. यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में शुरू की गई थी. बाद में 2009 में इसे सभी श्रेणियों के लोगों के लिए खोल दिया गया. इस प्लान के तहत आपको अपने कामकाजी जीवन में लंबी अवधि के लिए निवेश करना होता है. इस योजना में आपको राशि का 40 प्रतिशत वार्षिकी में निवेश करना होता है. वार्षिकी की राशि से आपको बाद में पेंशन मिलती है.

इस तरह मिलेगी 20 हजार रुपए पेंशन

अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो आप इसे केवल 1,000 रुपये के निवेश से शुरू कर सकते हैं. 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. अगर आप 20 साल की उम्र में इस योजना में हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करते हैं तो सेवानिवृत्ति तक आपके पास कुल 5.4 लाख रुपये का फंड होगा. इस पर 10 फीसदी रिटर्न मिलेगा इससे यह निवेश बढ़कर 1.05 करोड़ हो जाएगा. यदि 40 प्रतिशत राशि को एक वर्ष में परिवर्तित किया जाता है तो यह लगभग 42.28 लाख रुपये होगा. इस हिसाब से 10% वार्षिक दर मानकर आपको हर महीने 21,140 रुपये पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही आपको लगभग 63.41 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी.

आपको क्या फायदे मिलेंगे

  • अगर आप एनपीएस (NPS) में निवेश करते हैं तो अंतिम निकासी पर 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री होगी.
  • एनपीएस खाते में योगदान की सीमा 14% है.
  • वार्षिकी की खरीद में निवेश की गई राशि पर भी कर से पूरी तरह छूट है.
  • कोई भी एनपीएस ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1) के तहत सकल आय के 10% तक कर कटौती का दावा कर सकता है, जो कुल रुपया धारा 80CCE के तहत यह सीमा 1.5 लाख है.
  • धारा 80CCE के तहत ग्राहक 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है.


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