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ITR Last Date है आज, अगर नहीं भरे, तो क्या होगा, कितना देना होगा जुर्माना, सब जानें यहां

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर (ITR) भरने की लास्ट डेट आज ही है. अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो तुरंत भर लें.

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  • Dec 31, 2021, 10:53 AM IST

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख है, यह याद दिलाया है. एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 को बहुत पहले ही ऐलान कर दी गई थी. 

1.डेटलाइन आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है

डेटलाइन आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे. इस आंकड़े को देखें, तो अब भी करीब 61 लाख टैक्सपेयर्स ने आईटीआर नहीं भरा है. आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग भी की जा रही है.



2.ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा ITR बढ़ाने की मांग 

ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा ITR बढ़ाने की मांग 
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नए आईटी पोर्टल में आईटीआर भरने में मुश्किल भी हो रही है. पिछले कुछ दिनों से Twitter पर भी 31 दिसंबर की डेट को भी आगे बढ़ाने की मांग हो रही है. इसके लिए #Extend_Due_Date_Immediately ट्रेंड कर रहा है.
 



3.Covid-19 की वजह से बढ़ाई गई थी डेट

Covid-19 की वजह से बढ़ाई गई थी डेट
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आम तौर पर ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. हालांकि, इस साल कोविड महामारी की वजह से डेट 31 दिसंबर तक आगे बढ़ाई गई थी. इसके बाद भी अब तक लाखों टैक्सपेयर्स ने रिटर्न नहीं भरा है. 
 



4.5,000 तक देना होगा जुर्माना

5,000 तक देना होगा जुर्माना
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अगर ITR भरने की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो करदाताओं को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, जिनकी कमाई 5 लाख से कम है उन्हें 1,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.



5.30 दिसंबर को भरे गए 24.39 लाख ITR

30 दिसंबर को भरे गए 24.39 लाख ITR
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इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, 30 दिसंबर रात 8 बजे तक 5.34 करोड़ आईटीआर भरे जा चुके हैं. गुरुवार को 24.39 लाख ITR भरे गए. इनमें से 2.79 लाख आईटीआर अंतिम एक घंटे में भरे गए.



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