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GST काउंसिल की बैठक आज, क्या होंगे मेन एजेंडे? 5 पॉइंट्स में जानें

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. बैठक में पान मसाला, गुटखा समेत कई आइटम्स पर चर्चा होगी.

GST काउंसिल की बैठक आज, क्या होंगे मेन एजेंडे? 5 पॉइंट्स में जानें

GST council meeting

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डीएनए हिंदी: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल (GST Council) की आज, 17 दिसंबर को 48वीं बैठक होगी. यह बैठक सुबह 11 बजे से होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  (Nirmala Sitharaman) वर्चुअल तरीके से इस बैठक की अगुवाई करेंगी. बैठक में टैक्स के प्रावधानों में स्पष्टता लाने के लिए एक दर्जन से अधिक नियमों में बदलाव पर विचार किया जाएगा.  बैठक के एजेंडे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला औक गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने की व्यवस्था बनाना शामिल है.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल शनिवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.' परिषद कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले पैनल की रिपोर्ट पर भी विचार करेगी और कुछ वस्तुओं और सेवाओं में जीएसटी दर को स्पष्ट करेगी.

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इन पांच पॉइंट्स पर रहेगी सबकी नजर

  • ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो  और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर चर्चा
  • GoM ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन 28% जीएसटी पर आम सहमति नहीं बनी.
  • इंश्योरेंश में नो क्लेम बोनस के सिर्फ प्रीमीयम पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव.
  • SUVs पर 22% Compensation Cess, बशर्ते 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो.
  • फ्रूट जूस या पल्प में CO2 Preservative/Additive शामिल हो और 28% जीएसटी लगाया जाए.

GoM ने सौंपी रिपोर्ट
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के पैनल (GOM) ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है. पैनल ने कुल 38 वस्तुओं पर विशिष्ट टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है. इसमें पान मसाला, गुटखा, हुक्का, चिलम और तंबाकू जैसे आइटम्स शामिल हैं. पैनल ने इन आइटम्स के खुदरा बिक्री प्राइस पर 12 से 69 फीसदी तक अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है. फिलहाल इनपर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर भी जीएसटी लगाने की बात कही गई है.

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जीएसटी कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में जीएसटी परिषद की विधि समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है. कानून समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि GST के तहत गड़बड़ियों के लिए करदाताओं द्वारा देय शुल्क को घटाकर टैक्स राशि के 25 प्रतिशत तक किया जाए. इस समय यह 150 प्रतिशत तक है. इसी तरह आपराधिक मामलों के तहत मुकदमा चलाने के लिए वर्तमान पांच करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया गया है.

ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो पर आज होगा फैसला?
सूत्रों ने कहा कि पान मसाला और गुटखा कंपनियों द्वारा कर चोरी पर जीओएम की रिपोर्ट पर परिषद में चर्चा होने की संभावना है. माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में जीओएम ने सुझाव दिया है कि इसमें दो न्यायिक सदस्य, केंद्र तथा राज्यों के एक-एक तकनीकी सदस्य के साथ ही अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के संबंध में जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी. हालांकि, आम सहमति के अभाव में इस पर फैसले को टाल दिया गया.

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