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PAN-Aadhaar linking जून के बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर कितना देना होगा जुर्माना 

टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोडऩे पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन तब तक के लिए पैन चालू रहेगा.

PAN-Aadhaar linking जून के बाद पैन को आधार कार्ड से लिंक करने पर कितना देना होगा जुर्माना 
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डीएनए हिंदी: पैन को आधार से जोडऩे की डेडलाइन को कुछ फाइन के साथ 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था. इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) की ओर से 29 मार्च, 2022 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई थी. टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कहा था कि 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोडऩे (PAN-Aadhaar linking) पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन ऐसा पैन आईटीआर (ITR) दाखिल करने, रिफंड का क्लेम (Refund Claim)  करने और अन्य आई-टी प्रोसेस के लिए मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए कार्यात्मक रहेगा.

पैन-आधार को 30 जून तक लिंक करने का खर्च होगा 500 रुपए
सीबीडीटी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जो टैक्सपेयर्स 30 जून, 2022 तक अपने पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपये की लेट फीस देनी होगी.

1 जुलाई को या उसके बाद पैन-आधार को लिंक करने पर 1000 का खर्च आएगा
सीबीडीटी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार जो करदाता 1 जुलाई या उसके बाद अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 1,000 का जुर्माना देना होगा.

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यदि आपका पैन एनैक्टिव होने पर क्या होगा?
31 मार्च, 2023 के बाद, टैक्सपेयर्स अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाएंगे तो उनका पैन कार्ड एनैक्टिव हो जाएगा. एक बार आपका पैन एनैक्टिव हो जाता है तो तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. जहां म्युचुअल फंड की तरह पैन को उद्धृत करना अनिवार्य है, उच्च दरों पर टीडीएस और धारा 272बी के तहत दंड के अधीन है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

  • इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
  • क्विक लिंक सेक्शन के तहत लिंक आधार ऑप्शन चुनें और आपको एक नई विंडो पर भेज दिया जाएगा. 
  • अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें. 
  • डिटेल को वेरिफाई करने के बाद, 'मैं अपने आधार डिटेल को मान्य करता हूं' ऑप्शन चुनें. उसके बाद, 'जारी रखें' ऑप्शन को चुनें. 
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा. स्क्रीन पर रिक्त स्थान भरें, फिर 'मान्य करें' पर क्लिक करें. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.
  • जिन लोगों के पास आयकर पोर्टल तक पहुंच नहीं है, वे एसएमएस के माध्यम से दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं.

 

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