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कंपनी ने EPF अकाउंट में जमा नहीं किया पैसा तो EPFO में ऐसे करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

अगर एंप्लॉयर हर महीने आपकी सैलरी में से कि EPF का पैसा काट रहा है पर उसे समय से जमा नहीं कर रहा या किसी महीने में उसने पैसा जमा ही नहीं किया तो ऐसे में आप ईपीएफओ से आसानी से कंप्लेंट कर अपना पैसा पा सकते हैं.

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डीएनए हिंदी: क्या आप रेग्युलर अपना EPF अकाउंट चेक करते हैं? अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको समय समय पर अपना ईपीएफ अकाउंट चेक करना चाहिए ऐसा. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट ईपीएफ के तौर पर डिडक्ट होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि यह EPF क्या है. EPF एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड होता है जो आपकी सैलरी में से कटता है और इपीएफ अकाउंट में जमा होता है. कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एंपलॉयर आपकी सैलरी में से इपीएफ अमाउंट डिडक्टर तो कर लेता है पर उसे इपीएफ अकाउंट में जमा नहीं करता. इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है पर सबसे बड़ी वजह होती है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन. अगर कंपनी किसी फाइनेंशियल क्राइसेस से गुजर रही होती है तो वह सैलरी से पैसा तो काट लेती है पर उसे EPF अकाउंट में  उसे जमा नहीं कर पाती. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें. आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए जानते हैं. यह EPF क्या है और क्यों इसका के तहत पैसा कटता है? EPF के तौर पर कटने वाला पैसा कहां जमा होता है? अगर इसका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो ऐसे में आप कहां शिकायत करें, आइए जानते हैं.

क्या होता है EPF?
एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) एक जरूरी रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है, जिसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन(EPFO) मैनेज करता है. इसे EPF अकाउंट ओपन करने के लिए एम्प्लॉय को कहीं नहीं जाना होता. जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उस कंपनी की तरफ से ही उसका EPF अकाउंट खोला जाता है.

EPF में पैसा क्यों कटता है?
भारत में 1952 में शुरू की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना(EPF Scheme) के तहत कंपनी और कर्मचारी दोनों, कर्मचारी के काम करने तक हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान EPF के माध्यम से करते हैं. रिटायरमेंट के समय आपको EPF में जमा पैसा मिल जाता है. साथ ही जबतक आपका पैसा इसमें जमा रहता है उस पर आपको अन्य सेविंग स्कीम के मुकाबले अधिक ब्याज भी मिलता है. हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप रिटायरमेंट से पहले भी अपना पैसा EPFO अकाउंट से निकाल सकते हैं. 

अकाउंट में EPF का पैसा ना आने पर क्या करें?
अगर आप अपना ही इपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट (EPF Account Statement) समय-समय पर चेक करते हैं और आप देखते हैं कि किसी महीने में आपके एंप्लॉयर ने आपकी सैलरी में से EPF अमाउंट तो काटा है पर उसे जमा नहीं किया तो आपको तुरंत इस बात को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और ईपीएफओ को इस बारे में शिकायत करनी चाहिए. आप इसकी शिकायत ऑनलाइन भी कर सकते हैं. आपको इसकी शिकायत करने के लिए EPFIGMS के पोर्टल पर जाना होगा. आप चाहे तो पीएफ अथॉरिटी में लिखित में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं.

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कंप्लेंट के लिए इस डोक्यूमेंट की पड़ेगी आवश्यकता
ईपीएफओ में अपनी इपीएफ अमाउंट को लेकर शिकायत करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी सैलरी में से ईपीएफ के तौर पर पैसे तो काटे गए हैं पर उन्हें जमा नहीं किया गया है. यह दिखाने के लिए आपको जिस महीने का ईपीएफ जमा नहीं किया गया है उस महीने की सैलरी स्लिप की जरूरत होगी.

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ऐसे करें ऑनलाइन कंप्लेंट
1.ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए  https://epfigms.gov.in/ पर जाएं.  
2. इसके बाद यहां दिखाई दे रहे 'register grievance' पर क्लिक करें. 
3. फिर अपने स्टेटस (पीएफ मेंबर) को सेलेक्ट करें 
4. इसके बाद आपको यूएएन (UAN) की डिटेल, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद 'get details' पर क्लिक करें.
5. यूएएन डिटेल (UAN Detail) दिखने के बाद 'get OTP पर क्लिक करें
6. फिर मोबाइल नंबर पर प्राप्त एक पासवर्ड एंटर करें और सब्मिट बटन पर क्लिक करें. 
7.OTP वेरिफाई होने के बाद 'OK' पर क्लिक करें और अपना नाम, जेंडर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आदि की जानकारियां भरें.
8. इसके बाद डॉक्युमेंट अपलोड करें(Salary Slip) और EPF अकाउंट स्टेटमेंट जो यह दिखाती हो कि पैसे सैलरी में से कटे हैं पर जमा नहीं किए गए.
9. शिकायत दर्ज हो जाने के बाद आपको SMS के जरिए कन्फर्मेशन और कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा.
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