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Income Tax डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को दी चेतावनी, जल्दी करें ये काम नहीं तो ITR हो जाएगी इनवैलिड

आयकर विभाग ने करदाताओं को अलर्ट किया है कि जल्द ई-वेरिफिकेशन पूरा करें अन्यथा आईटीआर अमान्य हो जाएगी.

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 Income Tax डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को दी चेतावनी, जल्दी करें ये काम नहीं तो ITR हो जाएगी इनवैलिड
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डीएनए हिंदी: भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय-समय पर टैक्सपेयर्स को नई जानकारियों को लेकर सूचित करता रहता है. ताकि उन्हें भविष्य में टैक्स से संबंधी होने वाली दिक्कतों से परेशानी ना हो. आज सुबह ही आयकर विभाग ने अपने लाखों करदाताओं के लिए जरूरी सूचना जारी की है. आईटी विभाग के अनुसार, यदि करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना आईटीआर जमा करने के बाद ई-सत्यापन (ITR E-Verify) की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनका रिटर्न अमान्य (Invalid ITR Filing) माना जाएगा. ऐसे टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

क्या है IT विभाग का अलर्ट?
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर टैक्सपेयर्स को अपनी ई-फाइलिंग की प्रक्रिया आज ही पूरी करने की सलाह दी है. इसके अलावा विभाग की तरफ से जारी पोस्ट में ई-सत्यापन के तरीकों के बारे में भी बताया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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ई-वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद, ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. यह काम आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर टैक्सपेयर्स अपनी सहूलियत के अनुसार पूरा कर सकते हैं. विभाग का आगे कहना है कि यदि आपने जुलाई 2023 के लास्ट वीक के दौरान ITR दाखिल की है तो आपके आईटी रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन की समय सीमा निकट आ रही है. अगर आप इसे पूरा नहीं करेंगे तो आपकी ITR फाइलिंग को अधूरा करार दिया जाएगा.

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ऐसे करें ITR E-Verify
आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ ही ई-सत्यापन समाप्त करने की सिफारिश की जाती है.

 

  • आईटी विभाग के अनुसार, ई-सत्यापन के लिए बैंक खाते, नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार और डीमैट खाते सहित पांच प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं.
     
  • ई-सत्यापन पूरा करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
     
  • इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालें.
     
  • लॉग इन करते ही आपको ई-वेरिफिकेशन का विकल्प दिखाई देगा.
     
  • अपने बैंक खाते, आधार, डीमैट खाते, नेट बैंकिंग या बैंक एटीएम में से एक को चुनें.
     
  • अगर आपने आधार विकल्प चुना है तो उससे जुड़े नंबर पर आने वाले ओटीपी को दर्ज करें.
     
  • इसके बाद ई-वेरिफिकेशन आसानी से पूरा किया जा सकता है.

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