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Loan default: समय पर नहीं दे पा रहे हैं लोन, तो अपनाएं यह तरीका

Loan: अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन, होम लोन या एजुकेशन लोन लिया है और लोन देने में असमर्थ हैं तो यहां हम उधारकर्ताओं के कुछ नियम बता रहे हैं.

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Loan default: समय पर नहीं दे पा रहे हैं लोन, तो अपनाएं यह तरीका

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डीएनए हिंदी: कई लोगों के लिए लोन (Loan) लेना काफी आम है. ज्यादातर लोग घर खरीदने, एजुकेशन के लिए फाइनेंस से लेकर पर्सनल लोन तक लेते हैं. हालांकि, एक लोन एक तरह से संविदात्मक समझौता है, और उधारकर्ता को लोन पीरियड के अंत तक मासिक EMI का भुगतान करना होता है. ऐसा करने में विफल रहने पर न केवल जुर्माना लगता है बल्कि इसके परिणाम भी काफी नेगेटिव साबित हो सकते हैं. इसलिए, लोन लेने के बाद कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए.

CLXNS (कलेक्शन) के एमडी और सीईओ मानवजीत सिंह के मुताबिक, अगर कर्जदारों को लगता है कि वे समय पर कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें शुरुआत में ही प्रारंभिक कदम उठाने चाहिए. वे लोन पीरियड बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे ईएमआई कम हो जाएगी. लोन शर्तों पर निर्णय लेने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करना और लोन का पुनर्गठन करना भी महत्वपूर्ण है. अगर कभी कोई वित्तीय आपातकाल स्थिति बन जाती है तो उधारकर्ता अस्थायी राहत के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है.

यदि इन उपायों के बावजूद, उधारकर्ता लोन की राशि चुकाने में विफल रहता है, तो उन्हें लोन डिफाल्टर के तौर पर अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. वित्तीय संस्थान उधार ली गई राशि की वसूली के लिए कदम उठाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मानदंडों का पालन करना होता है. कर्जदारों के भी कुछ अधिकार होते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए.

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एक लोन डिफॉल्टर के पास अधिकारों में से एक सुनवाई का अधिकार है. वे लोन अधिकारी को लोन चुकाने में विफल होने के कारणों की डिटेल लिखकर बता सकते हैं, खासकर अगर यह नौकरी छूटने या चिकित्सा आपात स्थिति के कारण हो. अगर उन्हें बैंक से आधिकारिक नोटिस प्राप्त होता है, तो वे फौजदारी नोटिस पर किसी भी आपत्ति के साथ अधिकारियों को लिखित एप्लीकेशन दे सकते हैं.

RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक दिन के किसी भी समय उधारकर्ता को लोन राशि चुकाने के लिए परेशान या बाध्य नहीं कर सकते हैं. कलेक्शन वर्क की आउटसोर्सिंग करते समय उन्हें एक आचार संहिता का पालन करना होगा और ग्राहकों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए प्रशिक्षित एजेंटों की नियुक्ति करनी होगी. रिकवरी के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच बैंक संपर्क कर सकता है. यह उधारकर्ता का अधिकार है कि उसके साथ सभ्य व्यवहार किया जाए और यदि बैंक/ऋणदाता का प्रतिनिधि चिल्ला रहा है, शारीरिक हिंसा का उपयोग कर रहा है, या उन्हें धमकी दे रहा है, तो वे कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर बैंक भुगतान की वसूली के लिए संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है, तो उधारकर्ता को इसके बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है. नोटिस में संपत्ति/संपत्ति का उचित मूल्य, नीलामी के समय और तारीख का विवरण, आरक्षित मूल्य आदि का उल्लेख होना चाहिए. अगर संपत्ति का मूल्य कम है तो उधारकर्ता को आपत्ति करने का भी अधिकार है.

अगर संपत्ति की बिक्री के बाद वसूले गए धन से कोई अतिरिक्त राशि है, तो उसे लोन देने वाली संस्थाओं को वापस करना होगा. संपत्ति या संपत्ति का मूल्य किसी भी समय बढ़ सकता है और इसका मूल्य उस राशि से अधिक हो सकता है जो उधारकर्ता को बैंक को चुकानी थी. इसलिए नीलामी प्रक्रिया पर नजर रखना जरूरी है.

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