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खरीदने वाले हैं घर! RERA के इन गाइडलाइन्स का जरूर करें पालन

RERA: अगर आप घर या कोई भी प्रोजेक्ट खरीदने की सोच रहे हैं तो किसी भी तरीके की खरीद बिक्री से पहले रेरा के गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी है.

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खरीदने वाले हैं घर! RERA के इन गाइडलाइन्स का जरूर करें पालन

RERA Guidelines

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डीएनए हिंदी: रियल एस्टेट (Regulation and Development) अधिनियम, 2016 (रेरा) को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य डेवलपर्स द्वारा किए गए गलत इस्तेमालों को कम करके और डेवलपर्स द्वारा किए गए एल समान व्यवसाय प्रथाओं और लेनदेन को बढ़ावा देकर और अचल संपत्ति क्षेत्र में व्यापार प्रथाओं और लेनदेन की एकरूपता को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है.

RERA यह सुनिश्चित करता है कि डेवलपर्स यह सुनिश्चित करें कि उनकी परियोजनाएं उपयुक्त नियामक प्राधिकरण के साथ रजिस्टर्ड हैं और यह कि परियोजना शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अप्रूवल और मंजूरी प्राप्त कर ली गई है.

इसके अलावा, डेवलपर्स को प्रोजेक्ट टाइमलाइन, निर्माण कार्यक्रम और वित्तीय विवरण सहित सटीक और अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखने की जरुरत होगी.

RERA दिशानिर्देश क्या हैं जिसका किसी भी संपत्ति को पालन करना जरूरी है

  • प्रोजेक्ट या भवन को स्टेट RERA के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है. हर स्टेट RERA के साथ आम जनता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध ह. अद्वितीय रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या में डालकर या नाम के माध्यम से खोज कर यह वेरीफाई करना आसान है कि परियोजना या भवन रेरा के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं.
  • आप अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं वह निर्माणाधीन है, तो खरीदार को एस्क्रो खाते (Escrow Account) के डिटेल्स के लिए विक्रेता से पूछना चाहिए. बता दें कि एस्क्रो खाते में ग्राहकों से प्राप्त धन का 70 प्रतिशत रखने के लिए डेवलपर बाध्य है.
  • केवल कारपेट एरिया, यानी आवासीय इकाई की चार दीवारों के भीतर का क्षेत्र रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त है. इसलिए, किसी संपत्ति का मूल्यांकन करते समय, लेन-देन का समापन करने से पहले उसके कालीन क्षेत्र को हमेशा मापा जाना चाहिए. कारपेट एरिया सेल एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए.
  • रेरा अधिनियम 2016 के खंड 14 (3) में कहा गया है कि, "किसी भी संरचनात्मक दोष या कारीगरी, गुणवत्ता या सेवाओं के प्रावधान में कोई अन्य दोष या ऐसे विकास से संबंधित बिक्री के समझौते के अनुसार प्रमोटर के किसी भी अन्य दायित्वों के मामले में आबंटिती द्वारा कब्जा सौंपने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रमोटर के ध्यान में लाया गया, यह प्रमोटर का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे दोषों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, तीस दिनों के भीतर सुधारें, और प्रमोटर के होने की स्थिति में ऐसे समय के भीतर ऐसे दोषों को ठीक करने में विफल रहने पर, पीड़ित आवंटी इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से उचित मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे."
  • हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि भले ही उपरोक्त खंड खरीदार के हितों की रक्षा करता है, यह एक ग्रे क्षेत्र है. यदि पाया गया दोष ग्राहक की लापरवाही या टूट-फूट के कारण है, तो बिल्डर ऐसे दोषों की मरम्मत के लिए उत्तरदायी नहीं है. इसलिए, एक खरीदार को संपत्ति का कब्जा स्वीकार करने से पहले एक्सपर्ट्स की मदद से संपत्ति का पूरी तरह से निरीक्षण करना चाहिए. साथ ही, खरीदार को बिल्डर को ईमेल करके निरीक्षण रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखनी होगी.

RERA का अंतिम उद्देश्य किसी भी पक्ष का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए एक स्तरीय खेल मैदान सुनिश्चित करना है, जिससे भारत में एक अधिक कुशल और पारदर्शी रियल एस्टेट बाजार बन सके. रेरा गाइडलाइन का अनुपालन भी डेवलपर्स को खरीदारों का विश्वास जीतने में मदद करेगा, जो आज के बाजार में बहुत जरूरी है.

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