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NEET UG 2024: नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक, Supreme Court की सुनवाई के बाद ही जारी होगा शेड्यूल

नीट यूजी की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई तक MCC ने इस प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया है. इस आर्टिकल में पढ़ें सारे डिटेल्स...

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NEET UG 2024: नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक, Supreme Court की सुनवाई के बाद ही जारी होगा शेड्यूल

NEET UG Counselling 2024 (सांकेतिक तस्वीर)

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NEET UG 2024: नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर अगली सूचना तक रोक लगा दी गई है, हालांकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने ऐसा करने के पीछे की वजह नहीं बताई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MCC 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहता है.इससे जुड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी होगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी जबकि कोर्ट में सुनवाई की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया. 

एनटीए ने कहा था कि नीट का रि-एग्जाम 23 जून को होगा और 30 जून तक उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जिससे काउंसलिंग की प्रक्रिया में दे न हो. रि-एग्जाम इसी शेड्यूल के अनुसार आयोजित हुआ था और नतीजे में इसी शेड्यूल के मुताबिक ही घोषित किए गए थे. लेकिन MCC ने काउंसलिंग को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है.

वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर स्टूडेंट्स को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कहना कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितता हुई, यह गुमराह करने वाला है. युवाओं से झूठ बोला जा रहा है. खरगे NCERT की किताबों को लेकर भी सत्ता दल पर निशाना साधने से नहीं चूके.

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NEET UG Counselling 2024 के लिए क्या है योग्यता-
नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को नीट यूजी 2024 का एग्जाम पास होना जरूरी है और न्यूनतम परसेंटाइल भी स्कोर होना चाहिए.  योग्यता स्कोर सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को दिए गए आरक्षण के आधार पर तय किया जाएगा. इसके अलावा 12वीं में फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी में मिले मार्क्स के आधार पर भी पात्रता निर्धारित होगी. 

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8 जुलाई को NEET UG 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
बता दें शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर नीट यूजी 2024 की परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ तर्क किया था. उनके मुताबिक इसमें बड़े पैमाने का कोई गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हुआ है, ऐसे में अगर 5 मई को हुई इस परीक्षा को रद्द किया जाता है तो यह उन लाखों स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं होगा जो ईमानदारी से इस परीक्षा में शामिल हुए थे. अपने हलफनामे में केंद्र ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को नीट यूजी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है. 

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