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Chief Justice Of India: जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें CJI नियुक्त, जानें कौन-कौन से केस के कारण चर्चाओं में रहा उनका नाम

जस्टिस यूयू ललित का करियर बॉम्बे हाईकोर्ट से शुरु हुआ और 13 अगस्त 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया. 4 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश रमना ने केन्द्र को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश की थी.

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डीएनए हिंदी: देश को नए सीजेआई (CJI) मिलने जा रहे हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने बुधवार को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रुप में जस्टिस यू यू ललित की नियूक्ति के लिए एक नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना का कार्यकाल 26 अगस्त को खत्म हो रहा है जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज यू यू ललित लेंगे.

26 अगस्त को रिटायर होंगे सीजेआई रमन्ना

जस्टिस यू यू ललित भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे. आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त को खत्म हो रहा है जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश के रुप में यू यू ललित शपथ लेंगे.

जस्टिस ललित मुख्य रुप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1983 में किया. 1985 तक उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में काम किया था. फिर वे दिल्ली चले गए. आपको बता दें कि यू यू ललित के पिता भी एक सीनियर एडवोकेट और दिल्ली उच्च न्यायालय के जज रह चुके हैं.

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तीन महीने ही रह पाएंगे मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस ललित का करियर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से शुरु हुआ और 13 अगस्त 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया. 4 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने केन्द्र को अपने उत्तराधिकारी के जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश किया था. इसके बाद CJI ने सिफारिश की एक कॉपी जस्टिस ललित को सौंपी थी. इसके साथ ही आपको बता दें कि न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल तीन महीने से भी कम का होगा. इसकी सबसे बड़ी वज़ह यह है कि 8 नवंबर को जस्टिस ललित 65 वर्ष के हो जाएंगे.

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इन केस की वजह से चर्चा में रहे जस्टिस ललित

न्यायमूर्ति ललित को कई हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़े रहने का मौका मिला है. इसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह के जन्मतिथि का मामला, बॉलीबुड अभिनेता सलमान खान का काला हिरण सिकार मामला, तीन तलाक का मामला, पास्को एक्ट मामला आदि थे. इन सभी मामले में जस्टिस ललित चर्चाओं में रहे हैं. वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न कानून के तहत त्तकाल गिरफ्तारी न करने का आदेश देने की वजह से जस्टिस ललित की आलोचना भी हुई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया था.

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