Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Ganesh Chaturthi 2022: हुबली के ईदगाह मैदान में चल रही गणेश उत्सव की तैयारियां, हाईकोर्ट ने दी रात में मंजूरी

Ganesg Chaturthi 2022: हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है. इससे पहले बेंगुलुरु ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर न कर दिया था.

Ganesh Chaturthi 2022: हुबली के ईदगाह मैदान में चल रही गणेश उत्सव की तैयारि��यां, हाईकोर्ट ने दी रात में मंजूरी

हुबली के ईदगाह मैदान में चल रही गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में अलग-अलग फैसले किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह के लिए मना कर दिया जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ ने देर रात हुबली मेयर के ईदगाह मैदान में समारोह की अनुमति देने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा और यहां की रस्मों की अनुमति के लिए परमिशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. आज सुबह मीडिया से बातचीत में रानी चेन्नम्मा मैदान गजानन उत्सव महामंडल के संयोजक के गोवर्धन राव ने कहा कि रानी चेन्नम्मा मैदान नगर निगम का है इसलिए हमने समिति महामंडल की ओर से अनुरोध किया था कि यहां इस गणपति उत्सव की अनुमति दी जाए. आधे घंटे के अंदर हम गणपति की मूर्ति स्थापित कर देंगे. उन्होंने आगे कहा कि पूजा पारंपरिक तरीके से की जाएगी और हम नगर निगम के निर्देश के अनुसार इस त्योहार को 3 दिनों तक मनाने जा रहे हैं. हम दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में उत्सव की अनुमति नहीं दी
सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले 200 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई समारोह आयोजित नहीं हुआ है. उसने मामले के पक्षों से विवाद के निवारण के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में जाने को कहा.

पढ़ें- जब पहली बार मनाया गया था गणेश उत्सव, घबरा गए थे अंग्रेज, जरूर पढ़ें ये दिलचस्प किस्सा

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शाम 4:45 बजे विशेष सुनवाई में कहा कि पूजा कहीं और की जाए. पीठ ने कहा, "रिट याचिका हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष लंबित है और सुनवाई के लिए 23 सितंबर, 2022 की तारीख तय हुई है. सभी सवाल/विषय हाईकोर्ट में उठाए जा सकते हैं." पीठ ने कहा, "इस बीच इस जमीन के संबंध में दोनों पक्ष आज जैसी यथास्थिति बनाकर रखेंगे. विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है."

पढ़ें- Ganesh Chaturthi 2022: क्या 31 अगस्त को बंद रहेंगे बैंक? यहां पढ़ें पूरी डिटेल

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement