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जलीकट्टू वाले बैल को जिंदा मुर्गा खिलाने का आरोप, यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

Jallikattu Bull Eating Rooster: तमिलनाडु में जलीकट्टू के बैल को जबरन जिंदा मुर्गा खिलाने का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा हो गया है.

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जलीकट्टू वाले बैल को जिंदा मुर्गा खिलाने का आरोप, यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

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डीएनए हिंदी: तमिलनाडु के सलेम जिले में एक सांड को जबरदस्ती जिंदा मुर्गा खिलाने के आरोप में एक यूट्यूबर और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. सांड को जबरदस्ती जिंदा मुर्गा खिलाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसी वीडियो के सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस साल जलीकट्टू का आयोजन सोमवार को तमिलनाडु के अलग-अलग शहरों में किया गया था. इन आयोजनों में दर्जनों लोग घायल भी हुए.

तमिलनाडु मे पारंपरिक रूप से खेला जाने वाला जलीकट्टू बैलों के साथ खेला जाता है. इसें एक बैल को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है. भीड़ में शामिल लोग बैल के डील और उसकी सींग को पकड़कर उसे काबू में करने और उसे रोकने की कोशिश करते हैं. सामने आए वीडियो में देखा गया है कि तीन लोग एक सांड को जबरदस्ती जिंदा मुर्गा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

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वायरल हुआ था वीडियो
यह एफआईआर पशु अधिकार कार्यकर्ता और चेन्नई स्थित पशु संरक्षण समूह, पीपल फॉर कैटल इन इंडिया (पीएफसीआई) के संस्थापक अरुण प्रसन्ना की शिकायत पर दर्ज की गई है. प्रसन्ना की थारमंगलम पुलिस को दी गई शिकायत कुछ दिन पहले यूट्यूबर द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो पर आधारित थी. वीडियो में जल्लीकट्टू के लिए प्रशिक्षण ले रहे एक सांड को जबरदस्ती जिंदा मुर्गा खिलाया जा रहा था.

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प्रसन्ना ने आरोप लगाया कि यूट्यूबर द्वारा अपलोड की गई इंस्टाग्राम क्लिप में एक सांड को कांटों से पकड़ा हुआ था. सांड को जबरन जिंदा मुर्गा खिलाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि किसी शाकाहारी जानवर को जबरदस्ती कच्चा मांस खिलाने से उसके शरीर में विषाक्तता हो सकती है. थरमंगलम पुलिस ने रघु और उसके साथियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए) 1960 की धारा 3 और 11(1) (ए), 11 (1) (आई) और भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत केस दर्ज किया है.

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