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Karnataka में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी, जबरन धर्म बदलवाने का आरोप

Anti Conversion Law Karnataka: कर्नाटक में लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 24 साल के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है.

Karnataka में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी, जबरन धर्म बदलवाने का आरोप

सांकेतिक तस्वीर

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डीएनए हिंदी: जबरन धर्म बदलावर शादी करना अब कई राज्यों में अपराध माना जाता है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने इसके लिए कानून भी बनाया है. इसी कानून के तहत बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके के एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है. शादी करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी इस युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कर्नाटक के प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऐक्ट (Anti Conversion Law) के तहत की गई यह पहली गिरफ्तारी है.

गिरफ्तार किए गए युवक की उम्र 24 साल है. आरोप है कि उसने 19 साल की एक युवती का धर्म परिवर्तन करवाया. पीड़िता की मां ने 5 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी लापता हो गई है. शिकायत के आधार पर आरोपी युवक सैयद मोइन और महिला को 8 अक्टूबर को थाने बुलाकर पूछताछ की गई. 13 अक्टूबर को युवती की मां ने एक और शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है ताकि उससे मोइन शादी कर सके.

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आंध्र प्रदेश में करवाया गया धर्म परिवर्तन
महिला की शिकायक के आधार पर कर्नाटक के धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 5 के तहत केस दर्ज किया गया. केस दर्ज करने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. आरोप है कि धर्मांतरण का काम आंध्र प्रदेश के पेनुगोंडा में करवाया गया.

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आपको बता दें कि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी यह कानून 30 सितंबर को ही लागू हुआ है. इस कानून के तहत धर्मांतरण के मामलों में पीड़ित खुद, उसके परिजन, भाई, बहन या खून के रिश्ते वाले कोई रिश्तेदार या जिनसे शादी हुई हो या जिन्होंने गोद लिया हो, वे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा सुनाई जाएगी.

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