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Karnataka सरकार का आदेश- सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ़ कन्नड़ भाषा में करनी होगी बात

Mandatory Kannada Language: कर्नाटक सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है.

Karnataka सरकार का आदेश- सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ़ कन्नड़ भाषा में करनी होगी बात

कर्नाटक सरकार ने अनिवार्य किया कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल

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डीएनए हिंदी: कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने कन्नड़ भाषा (Kannada Language) के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने कहा है कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में राज्य सरकार (Karnataka Government) की ओर से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा.

सर्कुलर में कहा गया है कि कर्नाटक आधिकारिक भाषा कानून, 1963 के मुताबिक, राज्य का आधिकारिक भाषा कन्नड़ है और प्रशासनिक कामों में इसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इसी कानून के मुताबिक, कन्नड़ विकास प्राधिकरण (KDA) का गठन किया गया था ताकि कन्नड़भाषियों के हितों की रक्षा की जा सके.

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बैनरों और पोस्टरों पर भी ज़रूरी होगी कन्नड़ भाषा
केडीए ने अपने लेटर में कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रमों में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल ज़रूरी है. इसके अलावा बैनरों और पोस्टरों पर भी कन्नड़ भाषा में ही लिखा जाएगा. आदेश लागू कराने के लिए सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

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इससे पहले कर्नाटक सरकार ने इसी साल जनवरी महीने में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कन्नड़ भाषा में पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी. हालांकि, इस मामले में विवाद होने और कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने अपने इस फैसले को वापस भी ले लिया था.

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