Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

पत्नी को लुक्स के ताने देना और दूसरी औरतों से तुलना करना मानसिक क्रूरता, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

शादीशुदा जोड़ों में अक्सर लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं. कई बार ये मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं. ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने मानसिक क्रूरता की परिभाषा को स्थापित करते हुए कहा कि पत्नी को बार-बार ताने देना भी एक तरह की क्रूरता ही है.

पत्नी को लुक्स के ताने देना और दूसरी औरतों से तुलना करना मानसिक क्रूरता, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

TRENDING NOW

डीएनए हिंदी: कोई भी पति यदि अपनी पत्नी को बार-बार किसी बात को लेकर ताने देता है या उसकी तुलना किसी दूसरी महिला से करता है तो यह एक तरह की मानसिक क्रूरता है. केरल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. जस्टिस अनिल.के.नरेंद्रन और सी.एस. सुधा की पीठ ने कहा कि पति (प्रतिवादी) का लगातार पत्नी (याचिकाकर्ता) को यह ताने देना कि वह उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है. वह अन्य महिलाओं जैसी नहीं है. यह सब कहना निश्चित रूप से एक मानसिक क्रूरता है. 

बता दें कि केरल हाईकोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही थी उसमें 13 साल पहले तलाक की अर्जी दी गई थी. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की शादी जनवरी, 2009 में हुई थी. शादी के 10 महीने बाद ही पत्नी की तरफ से तलाक के लिए याचिका दे दी गई थी. निचली अदालत ने इस मामले में भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10 (vii) के तहत तलाक को मंजूरी दे दी थी.

ये भी पढ़ें- Divorce Law in India: शादी-झगड़ा-तलाक, इसके बाद किसे और कितना मिलता है गुजारा भत्ता? जानें हर सवाल का जवाब 

अपनी याचिका में पत्नी ने कहा था कि उसका पति उसे शारीरिक तौर पर आकर्षक नहीं समझता है और जिस दिन से शादी हुई है तब से उसके साथ सिर्फ एक दिखाने की वस्तु के तौर पर व्यवहार किया जा रहा है. पत्नी ने यह भी कहा कि उसका पति हमेशा उसकी तुलना उन महिलाओं से करता है जिनसे वह मिलता है. पत्नी ने याचिका में कहा कि वह शादी के बाद मुश्किल से एक महीना ही साथ रहे हैं. 

निचली अदालत के तलाक के फैसले के खिलाफ पति ने भी याचिका दी थी. अब उस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि क्रूरता की परिभाषा समाज की सोच के साथ हमेशा बदलती रहती है. मगर लगातार दुर्व्यवहार करना, पति का बार-बार पत्नी को नीचा दिखाना, ताने देना भी मानसिक और कानूनी रूप से क्रूरता की श्रेणी में आता है. 

ये भी पढ़ें- Live in Relationship Law in India: ये हैं लिव-इन से जुड़े 5 अधिकार, कोर्ट भी लगा चुका है मुहर

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement